पान मसाला खाने पर कर्मचारी की वेतनवृद्धि रोकने वाला आदेश रद्द

Webdunia
सोमवार, 19 नवंबर 2018 (23:35 IST)
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महोबा जिला प्रशासन के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके जरिए एक कर्मचारी की 2 वार्षिक वेतनवृद्धि इसलिए रोक दी गई थी, क्योंकि उसे कार्यालय परिसर में तम्बाकू/पान मसाला खाते हुए पाया गया था।
 
 
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने मिथिलेश कुमार तिवारी की रिट याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि स्थायी रूप से 2 वेतनवृद्धि रोकना एक बड़ा दंड है इसलिए याचिकाकर्ता को इस दंड से पहले कारण बताने का एक अवसर दिया जाना आवश्यक था लेकिन मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता को महज यह कहकर कि उसके पास अत्यधिक मात्रा में तम्बाकू/पान मसाला पाया गया, यह दंड दिया गया।
 
अदालत ने कहा कि प्रतिवादी की ओर से नियमों का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन मौजूदा मामले में न तो याचिकाकर्ता को कोई आरोप पत्र दिया गया और न ही किसी की गवाही ली गई इसलिए दंड का आदेश रद्द किया जाता है। हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अधिकारी कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

कौन हैं महरंग बलोच, जिनसे पाकिस्तानी फौज भी खाती है खौफ?

kunal kamra controversies : कुणाल कामरा कैसे बने चर्चित कॉमेडियन, विवादों से रहा है पुराना नाता

सुनिता विलियम्स की वापसी अटकी थी राजनीति के कारण

सांसदों का वेतन बढ़ा, 34 हवाई यात्राएं, 50 हजार यूनिट, जानिए आपके माननीयों और क्या-क्या मिलता है फ्री

क्या प्रेंग्नेंट है मुस्कान, टेस्ट से सामने आएगा सच, साहिल ने मांगा सरकारी वकील, जानिए कैसी बीत रही हैं दोनों की रातें

सभी देखें

नवीनतम

मेरठ में बही हनुमान भक्ति की धारा, कथा में क्या बोले बागेश्वर धाम सरकार

Ranya Rao Case : सोना तस्करी केस में रान्या राव को लेकर DRI ने किया सनसनीखेज खुलासा

बड़ा खतरा, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मीठे पानी का संकट बढ़ेगा

ईद पर 32 लाख मुस्लिमों को BJP का तोहफा, क्या है सौगात-ए-मोदी योजना?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नवाचारों से बेहतर हुआ प्रदेशवासियों का जीवन : पीएम नरेंद्र मोदी

अगला लेख