बाबा रामदेव के पतंजलि को इलाहाबाद हाईकोर्ट का झटका

Webdunia
गुरुवार, 31 अगस्त 2017 (08:40 IST)
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा में संबद्ध प्राधिकरणों को उस 4500 एकड़ भूमि पर किसी तरह का विकास कार्य या बदलाव नहीं करने का निर्देश दिया जो बाबा रामदेव के पतंजलि योग संस्थान को फूड पार्क स्थापित करने के लिए आबंटित की गई है।
 
न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खंडपीठ ने मंगलवार तक उस जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
 
अदालत ने गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भी निर्देश दिया कि वे नोएडा के निवासी असफ खान द्वारा दायर इस याचिका पर अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करें।
 
असफ खान का आरोप है कि उन्हें पेड़ लगाने के लिए 30 साल के पट्टे पर आबंटित 200 बीघा जमीन उस 4500 एकड़ में शामिल है जो पतंजलि योग संस्थान को आबंटित की गई है।
 
याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि इस फूड पार्क की स्थापना में करीब 6000 पेड़ों को काट दिया जाएगा जिससे उस इलाके में पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख