आरक्षण पर हरियाणा की खट्टर सरकार को बड़ा झटका

Webdunia
गुरुवार, 3 फ़रवरी 2022 (16:07 IST)
चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के निवासियों को 75 फीसदी आरक्षण देने संबंधी हरियाणा सरकार के कानून पर गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी। इस फैसले से हरियाणा की खट्टर सरकार को बड़ा झटका लगा है।
 
इस कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील ने बताया कि अदालत ने अंतरिम स्थगनादेश जारी किया है।
 
अदालत का यह आदेशक्षेत्र में काम कर रही कंपनियों के लिए राहत लेकर आया है, जिनका मानना था कि इस कानून का भविष्य में उनके कामकाज और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव होगा।
 
हरियाणा राज्य स्थानीय अभ्यर्थी रोजगार कानून, 2020 राज्य के नौकरी पाने के इच्छुक लोगों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देता है। यह कानून 15 जनवरी से प्रभावी हुआ है।
 
यह कानून हरियाणा में स्थित निजी क्षेत्र की कंपनियों, सोसायटियों, ट्रस्ट, साझेदारी वाली लिमिटेड कंपनियों, साझेदारी फर्म, 10 से ज्यादा लोगों को मासिक वेतन/दिहाड़ी पर नौकरी देने वाले कार्यालयों, विनिर्माण क्षेत्र आदि पर लागू होता है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

क्यों हुआ अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश, इंजन फेल या टकराया पक्षी, क्या बोले विशेषज्ञ

मेडिकल कॉलेज परिसर में भी करीब 25 लोगों के मौत की आशंका, विमान में सवार सिर्फ 1 यात्री जिंदा बचा

विमान के मलबे के साथ शव भी बिखरे पड़े थे, चमत्कारिक रूप से 2 लोगों की बची जान

पत्नी अंजलि को लेने लंदन जा रहे थे विजय रूपाणी, म्यांमार में जन्मे और गुजरात में CM बने

भारत की 8 बड़ी विमान दुर्घटनाएं, 1996 में हुई थी 343 लोगों की मौत

सभी देखें

नवीनतम

राजा रघुवंशी हत्‍याकांड को लेकर बड़ा खुलासा, सोनम को बचाने के लिए हत्यारों ने बनाई थी यह योजना

महिला आरक्षण को लेकर नितिन गडकरी ने दिया यह बयान

करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का निधन, पोलो खेलते समय आया हार्टअटैक

Ahmedabad Plane Crash : अस्पताल में 265 शव लाए गए, विमान में था 1.25 लाख लीटर ईंधन

अहमदाबाद में Air India प्लेन क्रैश पर आया डोनाल्ड ट्रंप का बयान, भारत एक मजबूत देश, वे इससे निपट लेंगे

अगला लेख