मुंबई साइबर पुलिस ने विवादित बुली बाई ऐप मामले में 18 वर्षीय युवती श्वेता सिंह को उत्तराखंड के रूद्रपुर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवती पर राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर मुखर मुस्लिम महिलाओं को ऑनलाइन नीलामी पर रखे जाने का आरोप है। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस ने श्वेता को 5 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। आरोपित महिला के पकड़े जाने के बाद उसके परिवार ने फर्जी कहानी गढ़ कर पकड़ने का आरोप लगाया है।
पुलिस गिरफ्त में आई श्वेता पर आरोप है कि यह महिला बुली ऐप से जुड़े तीन एकाउंट हैंडल कर रही थी, इनका सह आरोपी विशाल ने भी खालसा सुप्रीमेसिस्ट नाम से एक अलग एकाउंट बनाया था, बीती 31 दिसंबर में उसने दूसरा अकाउंट बनाकर उसका नाम बदलकर सिख नाम से मिलता-जुलता रख दिया था। विशाल इंजीनियरिंग का छात्र है और उसे पुलिस ने बेंगलुरू से हिरासत में लिया है।
श्वेता की गिरफ्तारी पर उसकी बहन ने कहा है कि मेरी बहन निर्दोष है और उसे फर्जी तरीके से फंसाया गया है। आरोपी युवती के बचाव में आई उसकी बहन ने कहा कि इस ऐप में पाकिस्तान की भूमिका है। उसने एक ट्वीट का भी ज़िक्र किया है जिसे नेपाल के एक युवक ने अपने ट्वीट्स पर डाला है।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र पुलिस ने श्वेता को गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर लिया है। श्वेता ने हाल ही में 12 पास आउट की है और वह पुरात्तव विभाग में नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी। आरोपी युवती के दो बहनें और एक भाई है। आरोपी के पिता की 5 माह पहले कोरोना से मौत हो गई जबकि माता 11 साल पहले दुनिया छोड़ चुकी थी, परिवार का खर्च पिता के पीएफ और राज्य सरकार से मिलने वात्सल्य योजना से चल रहा है। श्वेता की बड़ी बहन बी कॉम फाइनल और छोटी बहन 10 कक्षा में और भाई कक्षा 8 में हैं।
श्वेता की बहन ने इस पूरे मामले को नया मोड़ देते हुए कहा है कि नेपाल के लड़के का एक ट्वीट से मिला है, ट्वीट करने वाले लड़के ने श्वेता को बेकसूर बताते हुए कहा कि ये बुल्ली बाई ऐप उसने बनाया है। उसमें आरोपी युवती का कोई लेना-देना नही है। यदि उसके लिए हेलिकॉप्टर की व्यवस्था की जाती है, तब वह अपने आपको सरेंडर कर देगा और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने पाकिस्तान से पैसे मिलने की भी बात कही है। साथ ही उसने कहा है कि इंडिया को बदनाम करने के उद्देश्य से ये बुली ऐप बनाया गया है।
पुलिस के मुताबिक मुंबई पुलिस ने 67 आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत धारा 153A (असहमति को बढ़ावा देना), 153B (गलत अपील प्रकाशित करना), 295A (पूजा की जगह को अपवित्र करना), 509 (किसी भी महिला की शील भंग करने का इरादा), 500 (मानहानि), 453D (महिलाओं का पीछा करना) के तहत मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है।