छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार कार ने भीड़ को रौंदा, एक की मौत, 17 घायल

Webdunia
शुक्रवार, 15 अक्टूबर 2021 (18:29 IST)
जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा 17 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने कार सवार युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने घटना के बाद थाना प्रभारी समेत दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।
 
जशपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां बताया कि जिले के पत्थलगांव में तेज रफ्तार कार ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे ग्रामीणों को कुचल दिया। इस घटना में गौरव अग्रवाल (21) की मौत हो गई है तथा 17 अन्य घायल हो गए हैं।
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The same video from another angle https://t.co/PkQl3LauDP

— Aman Malik (@PatrakaarPopat) October 15, 2021 >
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने कार सवार मध्य प्रदेश निवासी बबलू विश्वकर्मा (21) और शिशुपाल साहू (26) को गिरफ्तार कर लिया है। कार सवारों पर आरोप है कि वे वाहन से गांजे की तस्करी कर रहे थे।
 
जशपुर जिले के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि आज दोपहर बाद करीब डेढ़ बजे पत्थलगांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस निकाला गया था। उन्होंने बताया कि जुलूस जब कस्बे के इंदिरा चौक के करीब था तब मध्य प्रदेश नंबर का एक जाइलो वाहन तेज रफ्तार से वहां पहुंचा और जुलूस को रौंदते हुए निकल गया।
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जशपुर की घटना बहुत दुखद और हृदयविदारक है।

दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रथमदृष्टया दोषी दिख रहे पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है।

जांच के आदेश दिए गए हैं। कोई भी बख्शा नहीं जाएगा।

सबके साथ न्याय होगा।

ईश्वर दिवंगतजनों की आत्मा को शांति दे।

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) October 15, 2021 >
अग्रवाल ने बताया कि इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है तथा दो गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं 15 अन्य लोगों को हल्की चोटें आई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल के लिए पुलिस दल रवाना किया गया तथा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना में गंभीर रूप से घायल दो लोगों को बेहतर इलाज के लिए रायगढ़ भेजा गया है।
 
पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद पत्थलगांव के थाना प्रभारी संता अयाम को लाइन हाजिर कर दिया गया है तथा सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) केके साहू जिसे लेकर ग्रामीणों ने काफी शिकायत की थी, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया है।
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