कोलकाता। panchayat election in Bengal : पश्चिम बंगाल (West Bengal) में होने वाले पंचायत चुनाव (panchayat elections) की तारीखों के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दखल देने से इंकार कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवजनम की बेंच ने पंचायत चुनाव के लिए नामांकन तारीख बढ़ाने से जुड़ी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की और इस बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग पर छोड़ दिया।
पंचायत चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों को तैनात किए जाने की मांग पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जहां-जहां राज्य पुलिस कम है, वहां केंद्रीय बल तैनात होने चाहिए।
कोर्ट ने इसके साथ ही पंचायत चुनाव में इस बार CCTV कैमरा लगाने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जहां CCTV कैमरा नहीं लगेगा वहां पर पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। एजेंसियां Edited By : Sudhir Sharma