केजरीवाल को मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत

Webdunia
गुरुवार, 7 दिसंबर 2017 (12:49 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्यसभा सदस्य सुभाष चंद्रा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 11 दिसंबर को निचली अदालत के समक्ष निजी तौर पर पेश होने से छूट दे दी।
 
न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने दिल्ली पुलिस और चंद्रा को भी नोटिस जारी किया और उनसे भाजपा नेता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत को रद्द करने की मांग वाली मुख्यमंत्री की याचिका पर जवाब मांगा।
 
अदालत ने केजरीवाल को निजी पेशी से छूट दे दी और इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की। केजरीवाल ने निचली अदालत द्वारा चार मार्च को उन्हें जारी समन पर रोक लगाने की मांग की है।
 
सुभाष चंद्रा ने नोटबंदी के मद्देनजर केजरीवाल द्वारा उन पर कथित तौर पर झूठे आरोप लगाए जाने को लेकर पिछले साल 17 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पर अभियोग चलाने की मांग की थी। (भाषा) 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

बेंगलुरु भगदड़ : क्या राज्य सरकार ने DCP की चिट्ठी को किया नजरअंदाज, भीड़ को लेकर दी थी चेतावनी

कोरोना की स्पीड से दहशत, इस साल 65 मौतें, 6000 के पार हुए केस, 24 घंटे में 6 मौतें

डिलीवरी के बाद इंदौर में Corona positive महिला की मौत, ये दूसरी मौत, अब तक मिले 38 मरीज

मणिपुर में बिगड़े हालात, सिर पर डाला पेट्रोल, 5 जिलों में इंटरनेट बंद, कर्फ्यू

सोनम के लिए सड़कों पर सहेलियां, मां-बाप ने बेटी की तस्वीर उलटी लटकाई, कहा जिंदा है सोनम

सभी देखें

नवीनतम

Manipur Violence : मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, मैतेई नेताओं की गिरफ्तारी के बाद 10 दिन बंद का ऐलान, इंटरनेट बंद, हाईलेवल मीटिंग

2026 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में NDA की सरकार बनेगी : अमित शाह

भारत की बहुआयामी प्रगति, समृद्धि और सम्मान के 11 वर्ष

CM मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु की सगाई, जानिए कौन हैं उनकी होने वाली बहू

Bihar Assembly Elections : चिराग पासवान का ऐलान, लडूंगा विधानसभा चुनाव, जनता तय करेगी सीट

अगला लेख