नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई से अदालत की निगरानी में कराने संबंधी पूर्व भारतीय क्रिकेटरों कीर्ति आजाद और बिशन सिंह बेदी की याचिका को खारिज कर दिया।
आजाद और बेदी ने डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अदालत की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग करते हुये उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
न्यायाधीश मनमोहन ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सीबीआई ने गत वर्ष अक्टूबर में इस मामले में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी थी।
अदालत का मानना है कि इस मामले में प्रारंभिक जांच पहले ही शुरू हो चुकी है और न्यायालय की निगरानी में जांच कराने के निर्देश सिर्फ इसलिए नहीं दिए जा सकते क्योंकि केंद्रीय मंत्री का नाम इस मामले में जुड़ा हुआ है।
भाजपा से निलंबित सांसद आजाद और बेदी ने डीडीसीए में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाये थे। इस मामले में पूर्व क्रिकेटरों ने डीडीसीए के पूर्व प्रमुख और मौजूदा केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली और डीडीसीए के कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए साथ ही कहा कि अदालत का यह भी मानना है कि विशेष जांच दल(एसआईटी) और अदालत की निगरानी में जांच दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में ही निर्देशित होती है और इस मामले में इसकी अनुमति इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि याचिका में केंद्रीय मंत्री का नाम है। (वार्ता)