बार-बार मायके जाती थी पत्नी, नाराज पति ने मांगा तलाक

Webdunia
बुधवार, 20 दिसंबर 2017 (07:41 IST)
नई दिल्ली। पत्नी के बार-बार अपने माता-पिता के पास जाने से परेशान पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि महिला को अपने अभिभावकों के पास जाने का अधिकार है और पति के लिए शिकायत करने का यह कोई कारण नहीं बनता है।
 
पति ने दावा किया था कि उसकी पत्नी उसे और उसके परिजन को बताए बगैर बार-बार अपने माता-पिता के घर चली जाती है जिससे उसे मानसिक पीड़ा होती है। उसने पत्नी पर कई अन्य आरोप भी लगाए।
 
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की पीठ ने उसके दावे को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी को अपने माता-पिता के घर जाने का अधिकार है और पति के लिए यह शिकायत का कोई कारण नहीं बनता है। निचली अदालत ने उसकी तलाक की याचिका को ठुकरा दिया था जिसे व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। (भाषा) 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

आतंकियों से खतरा, वैष्णो देवी में नवरात्रों पर सुरक्षा प्रबंध चाक चौबंद का दावा

मोहम्मद यूनुस ने तोड़ा शेख हसीना का सपना

रोज 5 घंटे मोबाइल पर बिता रहे भारतीय, मोबाइल का मायाजाल जकड़ रहा जिंदगी

पुलिस कांस्टेबल का अश्लील वीडियो वायरल, महिला के साथ कार में मना रहा था रंगरैलियां

वित्त वर्ष में शेयर मार्केट ने दिया 5 फीसदी रिटर्न, मार्च में कैसी रही बाजार की चाल?

सभी देखें

नवीनतम

म्यांमार की मदद के लिए भारत ने चलाया 'ऑपरेशन ब्रह्मा', जानिए क्या-क्या भेजा

LIVE: कुणाल कामरा की मुश्किलें बढ़ीं, 3 थानों में दर्ज हुए मामले

मुंबई पुलिस के DCP सुधाकर पठारे की तेलंगाना में सड़क हादसे में मौत

म्यांमार में भूंकप से 1644 की मौत, चारों ओर तबाही का मंजर

म्यांमार में मुश्किलें कम नहीं, भूकंप की त्रासदी से उबरने का संघर्ष, विद्रोहियों से भी जंग

अगला लेख