नई दिल्ली। राजधानी के धौलाकुआं सामूहिक दुष्कर्म मामले में पांच आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
द्वारका फॉस्ट ट्रैक कोर्ट ने 2010 के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के इस मामले में पांचो आरोपियों- शमशाद ऊर्फ खुटकम, उस्मान ऊर्फ काले, शाहिद ऊर्फ छोटा बिल्ली, इकबाल ऊर्फ बड़ा बिल्ली और कमरुद्दीन को दोषी ठहराया था। सोमवार को उनकी सजा पर भी फैसला सुना दिया गया। कोर्ट ने अपहरण के लिए सश्रम सात वर्ष का कारावास, डराने धमकाने के लिए पांच साल का कारावास और पांचों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
गौरतलब है कि दिल्ली में एक कॉल सेंटर की कर्मचारी को अपहरण करने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के लिए 14 अक्टूबर को दोषी ठहराया था।