मुंबई। महाराष्ट्र में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा शादी का वादा कर बलात्कार करने का आरोप लगाए जाने पर एक पुलिस उपाधीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।अधिकारी ने बताया कि कथित घटना तब सामने आई जब 31 वर्षीय सहायक निरीक्षक ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई। इसके आधार पर मध्य मुंबई में रफी अहमद किदवई मार्ग पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की बलात्कार, महिला का शीलभंग करने से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
शिकायत के आधार पर अधिकारी ने बताया कि घटना तब की है, जब अधिकारी मुंबई में पदस्थ था और महिला उनके अधीन काम करती थीं। घटना के वक्त आरोपी सहायक पुलिस आयुक्त था और वह अभी राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र में उपाधीक्षक के पद पर तैनात है।
अधिकारी ने शिकायत के हवाले से बताया कि आरोपी ने 2019 में महिला से शादी का वादा किया और कथित तौर पर उसका बलात्कार किया हालांकि बाद में वह उसे नजरंदाज करने लगा। इससे व्यथित महिला विशाखा समिति (कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों को देखने वाली समिति) के पास पहुंची। अधिकारी ने बताया कि आरोपी अधिकारी को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है तथा मामले में जांच जारी है। (भाषा)