गूगल, यूट्यूब को आपत्तिजनक वीडियो क्लिप हटाने का निर्देश

Webdunia
शनिवार, 25 मार्च 2017 (13:01 IST)
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने शुक्रवार को गूगल इंडिया और यूट्यूब को हाल में वेबसाइट पर डाली गई उन वीडियो क्लिप को तत्काल हटाने का निर्देश दिया, जो न्यायपालिका की कथित रूप से नकारात्मक छवि पेश करती हैं और न्यायाधीशों को बदनाम करती हैं।
 
मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर के नेतृत्व वाली एक पूर्ण पीठ ने कहा कि न्यायापालिका को बदनाम करनी वाली शिकायतें उच्च न्यायालय रजिस्ट्री के संज्ञान में लाई जानी चाहिए, जो गूगल और यूट्यूब को इन आपत्तिजनक वीडियो क्लिप के बारे में सूचित करेगा।
 
अदालत बंबई बार एसोसिएशन (बीबीए) की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें यूट्यूब पर एक वीडियो क्लिप को चुनौती दी गई थी। उक्त वीडियो क्लिप में कथित रूप से एक उच्च न्यायालय के अदालत कक्ष में सुनवाई को दिखाया गया है और न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं।
 
बीबीए वकील श्रीहरि अने ने अदालत को बताया कि उसके पूर्व के आदेश के बावजूद ऐसी वीडियो क्लिप अभी भी वेबसाइट पर डाली जा रही हैं और उन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए। पीठ ने यूट्यूब और गूगल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यदि उच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा उनके संज्ञान में लाया जाता है तो ऐसी वीडियो क्लिप तत्काल हटाई जाएं। (भाषा)
Show comments

जरूर पढ़ें

निशानेबाज योगी! सटीक निशाना साधकर मुख्यमंत्री ने लोगों को चौंकाया

EPFO Pension को लेकर बड़ी खबर, लाखों पेंशनधारकों को होगा फायदा

बधाई हो देवा भाऊ, शिवसेना UBT ने क्‍यों की फडणवीस की तारीफ

दिल्ली के अशोक विहार में नरेन्द्र मोदी को याद आया आपातकाल

भारतीय Smartphone Market होगा 50 अरब डॉलर पार, रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े

सभी देखें

नवीनतम

Mahakumbh 2025 : स्पीड बोट से संगम स्नान और दर्शन का अनूठा अनुभव

चीन को भारत की दो टूक, लद्दाख क्षेत्र में 2 नई काउंटी मंजूर नहीं

Pithampur Protest : मुख्‍यमंत्री मोहन यादव ने कहा, अभी नहीं जलाया जाएगा यूनियन कार्बाइड का कचरा

Pilibhit Encounter : कोर्ट ने मारे गए आतंकियों के मददगार को पुलिस हिरासत में भेजा, कड़ी सुरक्षा में हो रही पूछताछ

Weather Update : दिल्ली में मौसम हुआ खराब, छाया घना कोहरा, 400 से ज्‍यादा उड़ानें हुईं लेट

अगला लेख