इंदौर में ‘हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं’ का फरमान स्थगित

Webdunia
बुधवार, 1 अप्रैल 2015 (19:45 IST)
इंदौर। मध्यप्रदेश के महानगर इंदौर में आगामी 6 अप्रैल तक दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल डलवा सकेंगे। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के दखल से यह आदेश 6 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है क्योंकि न्यायालय ने इस बारे में प्रदेश सरकार के दो विभागों से जवाब तलब किया है। 
 
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सूबे के खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के मुख्य सचिव और इंदौर के जिलाधिकारी से उस सरकारी फरमान को लेकर बुधवार को जवाब तलब किया, जिसके तहत पेट्रोल पम्प पर ईंधन भराते वक्त दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। फिलहाल यह आदेश 6 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है। यानी इंदौर के पेट्रोल पंपों पर ग्राहक बिना हेलमेट के वाहन में पेट्रोल डलवा सकेंगे
 
इस मामले में याचिकाकर्ता वकील सौरभ मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति पीके जायसवाल और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की पीठ ने उनकी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों अधिकारियों को 6 अप्रैल तक अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
 
मिश्रा ने बताया कि जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया था कि 1 अप्रैल से दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पम्प पर तभी ईंधन दिया जाएगा, जब वे हेलमेट पहनकर पम्प पहुंचेंगे। उन्होंने इस आदेश को जनहित याचिका के जरिये चुनौती दी है।
 
उन्होंने कहा, ‘मोटर व्हीकल एक्ट में इस बात का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि चालकों को पेट्रोल भराने के लिए पम्प पर अपनी गाड़ी खड़ी करते वक्त हेलमेट पहनना ही होगा। लिहाजा इस दौरान उन पर अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने का फरमान थोंपना प्रशासन की मनमानी दर्शाता है।’ 
 
मिश्रा ने यह भी दलील दी कि अगर पेट्रोल पम्प मालिक वाहन चालकोंे के सामने अनिवार्य शर्त रखते हैं कि वे ईंधन भराते वक्त अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनें, तो यह आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
 
इस बीच, ‘हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं’ के फरमान को उच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने के बाद जिला प्रशासन ने अपना यह विवादास्पद आदेश 6 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। अपर कलेक्टर दिलीप कुमार ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि प्रशासन वाहन चालकों को हेलमेट पहनने को प्रेरित करने के लिये अभियान चलाएगा। 
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