Kerala Crime News : केरल की एक अदालत ने चार साल पहले इडुक्की जिले में एक मूकबधिर लड़की से दुष्कर्म के दोषी 32 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 3.11 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है और निर्देश दिया कि यह राशि पीड़िता को दी जाए। न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्चे को पर्याप्त मुआवजा दिलाने का भी निर्देश दिया। घटना चार अगस्त 2021 की है, जब आरोपी लड़की को उसके घर के पास एक चाय बागान में जबरन ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) शिजो मोन जोसेफ ने बताया कि पेनावु फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश लाइजुमोल शेरिफ ने आरोपी एंटनी को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और निर्देश दिया कि उसे मृत्यु तक कारावास में रखा जाए।
अदालत ने दोषी पर 3.11 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है और निर्देश दिया कि यह राशि पीड़िता को दी जाए। न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्चे को पर्याप्त मुआवजा दिलाने का भी निर्देश दिया। एसपीपी ने कहा कि मूकबधिर लड़की का बयान सांकेतिक भाषा के माध्यम से वीडियो पर रिकॉर्ड किया गया था और यहां तक कि सुनवाई अदालत की कार्यवाही की भी वीडियोग्राफी कराई गई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना चार अगस्त 2021 की है, जब आरोपी लड़की को उसके घर के पास एक चाय बागान में जबरन ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियोजक ने बताया कि जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उस पर पत्थर से हमला कर दिया जिससे उसके चेहरे पर चोटें आईं। एसपीपी ने कहा कि सुनवाई के दौरान अदालत में 29 गवाहों और 35 दस्तावेजों को पेश किया गया। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
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