गोविंदा और शिल्पा शेट्टी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत

Webdunia
शुक्रवार, 9 अगस्त 2019 (14:58 IST)
रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने अभिनेता गोविंदा और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पर फिल्माये एक गाने के संदर्भ में निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी समन रद्द कर दिए हैं।
 
न्यायमूर्ति ए के गुप्ता ने गुरुवार को पाकुड़ अदालत द्वारा जारी समन को खारिज करते हुए बचाव पक्ष के वकील की दलील को स्वीकार किया। बचाव पक्ष के वकील अभय मिश्रा ने उच्च न्यायालय को बताया कि फिल्में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत दिखायी जाती हैं।
 
सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सत्यापित किया और उसे प्रमाण पत्र दिया, जिसके बाद ही फिल्म रिलीज हुई है। यह भारतीय दंड संहिता के दायरे में नहीं आता है। मिश्रा ने दलील दी कि इसी कारण समन को रद्द कर देना चाहिए।
 
एम एम तिवारी नामक एक व्यक्ति ने निचली अदालत में शिकायत दायर कर दावा किया था कि इस गीत से बिहार की छवि धूमिल हुई है।
 
शिकायतकर्ता ने 1996 में फिल्म ‘छोटे सरकार’ की रिलीज के तुरंत अदालत में शिकायत दायर की थी और दावा किया था कि दोनों अभिनेताओं ने जिस ‘...बदले में यूपी-बिहार ले ले’ गाने पर अभिनय किया है, उससे बिहार की छवि धूमिल हुई है। (भाषा) 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

क्यों हुआ अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश, इंजन फेल या टकराया पक्षी, क्या बोले विशेषज्ञ

मेडिकल कॉलेज परिसर में भी करीब 25 लोगों के मौत की आशंका, विमान में सवार सिर्फ 1 यात्री जिंदा बचा

विमान के मलबे के साथ शव भी बिखरे पड़े थे, चमत्कारिक रूप से 2 लोगों की बची जान

पत्नी अंजलि को लेने लंदन जा रहे थे विजय रूपाणी, म्यांमार में जन्मे और गुजरात में CM बने

भारत की 8 बड़ी विमान दुर्घटनाएं, 1996 में हुई थी 343 लोगों की मौत

सभी देखें

नवीनतम

राजा रघुवंशी हत्‍याकांड को लेकर बड़ा खुलासा, सोनम को बचाने के लिए हत्यारों ने बनाई थी यह योजना

महिला आरक्षण को लेकर नितिन गडकरी ने दिया यह बयान

करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का निधन, पोलो खेलते समय आया हार्टअटैक

Ahmedabad Plane Crash : अस्पताल में 265 शव लाए गए, विमान में था 1.25 लाख लीटर ईंधन

अहमदाबाद में Air India प्लेन क्रैश पर आया डोनाल्ड ट्रंप का बयान, भारत एक मजबूत देश, वे इससे निपट लेंगे

अगला लेख