मद्रास हाईकोर्ट की हाथी को 'दया मृत्यु' की अनुमति

Webdunia
मंगलवार, 17 अप्रैल 2018 (14:38 IST)
चेन्नई। सलेम के एक मंदिर की मादा हाथी, राजेश्वरी, को सोमवार मद्रास हाई कोर्ट की एक पीठ ने 'दया मृत्यु' देने की अनुमति दी है। पशु चिकित्सकों ने यह प्रमाणित किया है कि हाथी को ठीक नहीं किया जा सकता है और उसका जीवित रहना केवल उसे पीड़ा देगा। 
 
मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस कुदोसे ने पशु प्रेमी और इंडियन सेंटर फॉर एनीमल राइट्स एण्ड एजुकेशन के फाउंडर एस मुरलीधरन की याचिका को स्वीकार कर लिया। मुरलीधरन ने कहा कि हाथी बहुत बीमार है और उसका चलना फिरना पूरी तरह से बंद है।
 
मुरलीधरन ने यह भी कहा कि अगर ऐसे में हाथी को जिंदा रखा जाता है तो यह जानवरों के लिए क्रूरता अधिनियम, 1960 की रोकथाम का उल्लंघन होगा। इसलिए हाथी को दया मृत्यु देना ही सही है। करीब 10 वर्ष पहले राजेश्वरी की एक टांग टूट गई थी और उसे एक ट्रक की मदद से उठाया गया था। 
 
तब वे वह तीन टांगों पर ही खड़े रहने की आदी हो गई थी लेकिन अब उसके घुटनों में आर्थराइटिस हो गया है जोकि ठीक नहीं किया जा सकता है। फिलहाल वह एक माह से जमीन पर एक ओर करवट लेकर पड़ी हुई है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

OperationShield के तहत 6 राज्यों में हुई मॉक ड्रिल, पाकिस्‍तान में मची खलबली

सीएम योगी जी तो पॉवरफुल हैं ही, CJI बीआर गवई ने क्यों कही यह बात

Indus Water Treaty स्थगन पर पाकिस्तान की बिलबिलाहट, गिड़गिड़ा रहे शाहबाज को भारत ने दिखाया आईना

Operation Sindoor : क्या पाकिस्तान ने गिराए भारत के 6 फाइटर जेट, सवाल का CDS अनिल चौहान ने दिया जवाब

Covid-19 : देश में पिछले 24 घंटे में Corona Virus से 7 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 2700 के पार, 4 नए वैरिएंट मिले

सभी देखें

नवीनतम

पंजाब और हरियाणा में हुई मॉक ड्रिल, हमले की चेतावनी का बजा सायरन

Gujarat : विसावदर उपचुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने लोगों से की यह अपील

रामनगरी अयोध्या धाम फिर से हाईअलर्ट पर, राजा राम के दरबार की होगी प्राण प्रतिष्ठा

Land for Job Scam : लालू प्रसाद को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की कार्यवाही पर रोक की याचिका

UP : ससुराल से प्रेमी संग गायब हुई दुल्हन, पंचायत ने सुनाया यह अनोखा फैसला

अगला लेख