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नरेंद्र गिरि मामले में अभियुक्तों का नार्को टेस्ट कराने की अर्जी खारिज

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Mahant Narendra Giri Death Case
प्रयागराज। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि की मृत्यु के मामले में मुख्य अभियुक्तों का नार्को टेस्ट कराने की सीबीआई की अर्जी सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि नरेंद्र गिरि मामले में जेल में निरुद्ध आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी का नार्को टेस्ट कराने की सीबीआई की अर्जी अदालत ने आज खारिज कर दी।

उन्होंने बताया कि सीबीआई की नार्को टेस्ट की मांग पर इन अभियुक्तों ने आपत्ति जताई जिस पर अदालत ने यह अर्जी खारिज की। साथ ही अदालत ने इन तीनों अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक के लिए सोमवार को बढ़ा दी।

इससे पूर्व सीबीआई ने तीन मुख्य आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट (नार्को टेस्ट) कराने की अनुमति संबंधी अर्जी 11 अक्टूबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल की थी।

उल्लेखनीय है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि 20 सितंबर को अपने श्रीमठ बाघंबरी गद्दी में अपने कमरे में मृत पाए गए थे। पुलिस के मुताबिक, उन्होंने कथित तौर पर फांसी लगाई थी। घटनास्थल पर मिले कथित सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरि ने इन तीन आरोपियों को अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था।(भाषा) 

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