बिहार में आकाशीय बिजली से कई लोगों की मौत, महाराष्ट्र में भी 2 साल के बच्‍चे की गई जान

बिहार में आकाशीय बिजली से कई लोगों की मौत  महाराष्ट्र में भी 2 साल के बच्‍चे की गई जान
Webdunia
सोमवार, 20 जून 2022 (13:42 IST)
बिहार में आंधी, पानी और बिजली गिरने से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। भागलपुर जिले में सबसे ज्यादा 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं दूसरी ओर महाराष्‍ट्र में भी आकाशीय बिजली गिरने से 2 साल के एक बच्‍चे की जान चली गई है।

खबरों के अनुसार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों की मौत पर दुख जताया है। राज्‍य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजन के लिए 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का ऐलान किया है।

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें तथा वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करें।

महाराष्ट्र में बिजली गिरने से 2 साल के बच्‍चे की मौत : महाराष्ट्र के पालघर जिले में भारी बारिश के दौरान बिजली गिरने से दो साल के लड़के की मौत हो गई। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के प्रमुख विवेकानंद कदम ने सोमवार को कहा कि यह घटना रविवार को हुई जब लड़का मनोर इलाके में अपने घर के सामने अपनी बहन के साथ खेल रहा था।

अधिकारी ने बताया कि भारी बारिश के बीच इलाके में बिजली गिरी। लड़का बेसुध हो गया और उसे एक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

कौन हैं महरंग बलोच, जिनसे पाकिस्तानी फौज भी खाती है खौफ?

kunal kamra controversies : कुणाल कामरा कैसे बने चर्चित कॉमेडियन, विवादों से रहा है पुराना नाता

सुनिता विलियम्स की वापसी अटकी थी राजनीति के कारण

सांसदों का वेतन बढ़ा, 34 हवाई यात्राएं, 50 हजार यूनिट, जानिए आपके माननीयों और क्या-क्या मिलता है फ्री

क्या प्रेंग्नेंट है मुस्कान, टेस्ट से सामने आएगा सच, साहिल ने मांगा सरकारी वकील, जानिए कैसी बीत रही हैं दोनों की रातें

सभी देखें

नवीनतम

दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर आतिशी को जारी किया नोटिस

ईद की खुशियों में मोदी का तोहफा: 32 लाख मुस्लिम घरों तक पहुंचेगी सौग़ात-ए-मोदी

थरूर का कटाक्ष, वामपंथी दल 21वीं सदी में प्रवेश करेंगे लेकिन यह केवल 22वीं सदी में ही हो सकता है

इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट नाराज, प्राइवेट पार्ट छूना बलात्कार नहीं वाले फैसले पर रोक

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 454 पेड़ काटने पर 454 लाख का जुर्माना

अगला लेख