मारुति के महाप्रबंधक की हत्या में 31 कर्मचारी दोषी

Webdunia
शुक्रवार, 10 मार्च 2017 (14:22 IST)
गुरुग्राम। हरियाणा की एक अदालत ने मानेसर स्थित मारुति उद्योग संयंत्र के महाप्रबंधक अश्विनी देव को जलाकर मार डालने के मामले में कंपनी के 31 कर्मचारियों को शुक्रवार को दोषी ठहराया जबकि 116 अन्य कर्मयारियों को बरी कर दिया गया।
 
गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर पी गोयल ने शुक्रवार को इन कर्मचारियों को दोषी ठहराया। इस मामले में अगले बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक जिन धाराओं के तहत इन कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है, उनमें फांसी की सजा या फिर उम्रकैद की सजा हो सकती है।
 
गौरतलब है कि 18 जुलाई 2012 को कंपनी के उत्तेजित कर्मचारियों ने प्लांट में आग लगा दी थी जिसमें एच आर के महाप्रबंधक अश्विनी की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस संबंध में 500 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था जिनमें से 147 कर्मचारियों को अदालत के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया था।
 
इससे पहले कंपनी द्वारा कुछ कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में उत्तेजित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन और आग लगाने की घटना के बाद उक्त संयंत्र दो माह तक बंद भी रहा था। (वार्ता)

कनाडा में मोदी को खुली धमकी, खालिस्तानियों ने सड़क पर निकाली रैली

नरबलि के लिए सोनम ने की राजा रघुवंशी की हत्या, भाई का आरोप, जताई तंत्र-मंत्र की आशंका

16 साल बाद 16वीं जनगणना, कितना होगा खर्चा, क्या होगी प्रक्रिया, कब होगी शुरुआत, जानें हर सवाल का जवाब

Air India Plane crash का रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो, आग के गोले में से कैसे बाहर निकले विश्वास कुमार

चलती बाइक पर कपल को रोमांस पड़ा महंगा, कटा 53,500 रुपए का चालान

ट्रंप के जी7 से जाने पर कांग्रेस का कटाक्ष, स्वयंभू विश्वगुरु की गले मिलने वाली कूटनीति को लगा झटका

AI की बेंगलुरू से लंदन की उड़ान रद्द, 6 फ्लाइट्‍स कैंसल, एयर इंडिया पर भड़के यात्री

साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए केंद्र से 63.60 करोड़ अनुरोध, गृह मंत्री से मिले पुष्कर सिंह धामी

तमिलनाडु में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला का यौन उत्पीड़न, पुलिस ने संदिग्ध को गोली मारकर पकड़ा

भारत में कैसे होती है जनगणना, जानिए Census की पूरी प्रक्रिया

अगला लेख