मेधा पाटकर पर 10 हजार का जुर्माना, अदालत ने दी यह चेतावनी

Webdunia
शुक्रवार, 4 अगस्त 2017 (10:07 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मेधा पाटकर और केवीआईसी अध्यक्ष वीके सक्सेना की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई के दौरान बार-बार अनुपस्थित रहने पर नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ता मेधा पाटकर पर 10,000 रुपए का गुरुवार को जुर्माना लगाया।
 
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विक्रांत वैद्य ने पाटकर को और एक अवसर देते हुए उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे पेश होने में असफल रहती हैं तो सक्सेना के खिलाफ उनकी शिकायत रद्द कर दी जाएगी।
 
अदालत ने 26 जून को पाटकर को चेतावनी दी थी कि भविष्य में सचेत रहें और पेशी की तारीख पर नहीं आने के कारण 29 मई को उनके खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट को रद्द कर दिया था।

अदालत ने जनवरी 2015 में भी अदालत के समक्ष पेश नहीं होने पर मेधा पाटकर पर 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। (भाषा)

Show comments

जरूर पढ़ें

कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश, CM योगी ने उपद्रवियों को दी चेतावनी

समुद्र में आग का गोला बना जहाज, 300 से ज्यादा यात्री थे सवार, रोंगटे खड़े कर देगा VIDEO

महंगा पड़ा कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में HR मैनेजर को गले लगाना, एस्ट्रोनॉमर के CEO का इस्तीफा

संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, बिहार में SIR पर विपक्ष ने उठाए सवाल

24 कंपनियों ने जुटाए 45,000 करोड़, IPO बाजार के लिए कैसे रहे 2025 के पहले 6 माह?

सभी देखें

नवीनतम

Jagdeep Dhankhar Resigns : जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक क्‍यों दिया इस्‍तीफा, सिर्फ खराब स्वास्थ्य या वजह कुछ और

मानसून की तबाही, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से 4 लोगों की मौत, स्कूल बंद

mumbai train blasts : 2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस में सभी 12 आरोपी बरी, पीड़ितों ने कहा- न्याय की हत्या कर दी गई

Jagdeep Dhankhar : क्या है अनुच्छेद 67 (ए), जिसका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे में किया जिक्र

हम समाचार और YouTube इंटरव्यू नहीं देखते, CJI बीआर गवई ने क्‍यों की यह टिप्‍पणी

अगला लेख