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मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को 2 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
शनिवार, 31 मई 2025 (15:08 IST)
MLA Abbas Ansari sentenced to 2 years: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सीजेएम कोर्ट ने चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अब्बास पर 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दो साल की सजा मिलने के कारण अब्बास की विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। 

अब्बास अंसारी को 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दोषी ठहराया गया है। एक जानकारी के मुताबिक अब्बास सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अंसारी का मानना है कि उनका पक्ष पूरी तरह नहीं सुना गया। 
 
मऊ जनपद की एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह ने सुभासपा नेता और विधायक अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने इसी मामले में सह-आरोपी मंसूर अंसारी को भी छह माह की सजा सुनाई है। मंसूर पर कोर्ट एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 
 
क्या कहा था अब्बास अंसारी ने : यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान यह मामला 3 मार्च 2022 का है। अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में सरकार बनने पर अधिकारियों को 'ठीक से देख लेने' की धमकी दी थी। उस समय अंसारी के इस भड़काऊ बयान का काफी विरोध हुआ था। मऊ कोतवाली के तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। 
 
इन धाराओं में दर्ज हुआ था मुकदमा : अब्बास अंसारी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) कीधारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 171F (चुनाव में गलत प्रभाव डालना), धारा 186 (सरकारी कार्य में बाधा), धारा 189 (सरकारी सेवक को धमकाना), धारा 153A (दो समुदायों में वैमनस्य फैलाना), धारा 120B (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब्बास पूर्व बाहुबली सांसद मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, जिनकी 2024 में मौत हो चुकी है। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

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