NGT ने लगाया खराब कचरा प्रबंधन के लिए कर्नाटक सरकार पर 2,900 करोड़ का जुर्माना

Webdunia
शनिवार, 15 अक्टूबर 2022 (23:10 IST)
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कर्नाटक सरकार Government of Karnataka) को निर्देश दिया है कि वह ठोस व तरल अपशिष्ट के अनुचित प्रबंधन के चलते पर्यावरणीय हर्जाने के रूप में 2,900 करोड़ रुपए का भुगतान करे।
 
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल और अफरोज अहमद की पीठ ने कहा कि ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कर्नाटक राज्य द्वारा उठाए गए कदम 'अपर्याप्त' हैं।
 
पीठ ने कहा कि ठोस और तरल अपशिष्ट के उत्पादन व वैज्ञानिक प्रबंधन में अंतर के कारण पर्यावरण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा है।
 
इसने कहा कि पर्यावरण को लगातार हो रहे नुकसान को दूर करने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए एनजीटी अधिनियम की धारा 15 के तहत हर्जाना देना अनिवार्य है। भाषा Edited by Sudhir Sharma

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

भाजपा नेता शाजिया इल्मी पर 25000 का जुर्माना, याचिका में छिपाए थे तथ्य

वक्फ बिल से नीतीश कुमार को लगा झटका, मुस्लिम नेता छोड़ रहे हैं पार्टी

जामनगर से द्वारका, 170 किलोमीटर की पदयात्रा पर अनंत अंबानी

बिहार में है शराबबंदी, फिर भी 9 साल में चली गई 190 लोगों की जान

1000 करोड़ की राजस्व वसूली करने वाले इंदौर नगर निगम की गाड़ियां कुर्क

सभी देखें

नवीनतम

टूटी सीट पर भड़का आप नेता का गुस्सा, एयर इंडिया ने दिया जवाब

LIVE: जापान और EU ने अमेरिका पर लगाया जवाबी टैरिफ, बढ़ा मंदी का खतरा

UP और दिल्ली-NCR में भूकंप के झटके, नेपाल में भी कांपी धरती

MP : सतपुड़ा अभयारण्य में इंडियन बाइसन को देखकर भागा बाघ, वीडियो वायरल

चीन के पलटवार पर क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

अगला लेख