उड़ीसा में फिर दिखेंगी बार डांसर, लेकिन...

Webdunia
गुरुवार, 3 दिसंबर 2015 (23:00 IST)
कटक। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य में बारों और शराब परोसने वाले रेस्तरां में संगीत कार्यक्रमों के लिए महिलाओं को नौकरी पर रखने की इस शर्त पर अनुमति दी कि बार और रेस्तरां मालिक बिहार एवं उड़ीसा आबकारी कानून, 1915 के प्रावधानों और इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के 2013 के दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
 
उच्चतम न्यायालय ने दिशानिर्देश में कहा है कि संगीत कार्यक्रमों के दौरान अंग प्रदर्शन वाले कपड़े नहीं पहने जाएं और इस दौरान कसे हुए एवं भड़काऊ कपड़े पहनने पर प्रतिबंध होना चाहिए।
 
एक होटल मालिक प्रसन्ना कुमार पांडा द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति डीपी चौधरी की खंडपीठ ने आदेश दिया कि संगीत कार्यक्रम के लिए, बार और रेस्तरां मालिकों को राज्य आबकारी बोर्ड से पूर्व अनुमति लेनी होगी। (भाषा)
 

Show comments

CM सिद्धारमैया ने बताई अपनी प्रेम कहानी, क्या उन्हें मिल पाया अपना प्यार?

गर्मी ने बढ़ाया पानी का संकट, जलाशयों के जल स्तर में भारी गिरावट

मैं ठीक हूं, बुद्धि का इस्तेमाल करें भाजपा नेता : नवीन पटनायक

गोलगप्पों के लिए खूनी खेल, घर की छत से चली ताबड़तोड़ गोलियां, वीडियो हुआ वायरल

Porsche car accident Pune: सबूत छिपाने की कोशिश, आरोपी का पिता न्यायिक हिरासत में

live : लोकसभा चुनाव छठे चरण का मतदान, बांसुरी स्वराज ने डाला वोट

Weather Update : राजस्थान में भीषण गर्मी, लू से 6 और लोगों की मौत, फलौदी में पारा 49

चीन-ताइवान जंग की आहट, चीनी सेना ने किया युद्ध का अभ्यास

गर्मी ने बढ़ाया पानी का संकट, जलाशयों के जल स्तर में भारी गिरावट

मंदिर-मस्जिद में लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग पर हो सख्ती, CM मोहन यादव के निर्देश, खुले में मांस बिक्री वालों पर करे कार्रवाई