Publish Date: Sat, 13 Aug 2022 (16:09 IST)
Updated Date: Sat, 13 Aug 2022 (16:15 IST)
चंडीगढ़। पंजाब में अब 'एक विधायक, एक पेंशन' कानून लागू हो गया है और दशकों पुराने एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का अंत हो गया है। पंजाब में मान सरकार की तरफ से पास किए गए बिल को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया, 'गवर्नर ने एक विधायक-एक पेंशन बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। इससे जनता के लिए काफी टैक्स की बचत होगी।'