सूरत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आपराधिक मानहानि के एक मुकदमे में अपना अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए गुरुवार को सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए। गुजरात के एक विधायक ने 'मोदी उपनाम' पर गांधी की टिप्पणी को लेकर यह मुकदमा दर्ज कराया था।
सूरत से भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने भादंसं की धारा 499 और 500 के तहत अप्रैल 2019 में गांधी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करायी थी। एक हफ्ते पहले सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए एन दवे ने मामले में अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए गांधी को 24 जून को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया।
विधायक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि गांधी ने 2019 में एक चुनावी रैली में यह कहकर पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की कि सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है?
कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को हुई चुनावी रैली में गांधी ने कथित तौर पर कहा था, 'नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेन्द्र मोदी... इन सभी का एक ही उपनाम मोदी कैसे है ? सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है?'
राहुल गांधी ने कथित तौर पर जब यह टिप्पणी की थी तब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे। इससे पहले गांधी अक्टूबर 2019 में अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने इस टिप्पणी के लिए खुद को दोषी नहीं माना था। (भाषा)