रेप केस में सुरक्षाकर्मी को 10 वर्ष की कैद

Webdunia
सोमवार, 4 मई 2015 (19:36 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने नशीला पेय पदार्थ पिलाकर 31 वर्षीय महिला को अगवा करने और उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक सुरक्षाकर्मी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
 
नौकरी का झांसा देकर महिला के साथ बलात्कार करने वाले हरियाणा निवासी 32 वर्षीय परमजीत को अदालत ने सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि पीड़िता के बयान से ऐसा नहीं लगता है कि झूठे मामले में फंसाने के लिए यह आरोप लगाए हैं।
 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र गुप्ता ने फैसले में कहा कि महिला के बयान की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और विश्लेषण में यह स्पष्ट, अकाट्य, समझने योग्य और भरोसेमंद पाया गया है। अदालत ने परमजीत पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
 
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 5 अक्टूबर 2011 को परमजीत ने नौकरी का झांसा देकर महिला को रिठाला मेट्रो स्टेशन के निकट बुलाया और उसने महिला को अपनी कार में बैठने के लिए राजी किया।
 
अभियोजन ने बताया कि सुरक्षाकर्मी ने महिला को मादक पदार्थ मिला शीतल पेय पीने के लिए दिया। इसके बाद महिला अचेत हो गई। परमजीत उसे महिला एक मकान में ले गया, जहां उससे बलात्कार किया।
 
महिला ने कहा था कि परमजीत उसे उत्तरी-पश्चिम दिल्ली के पीरागढ़ी रोड के नजदीक छोड़कर चला गया, जहां से पुलिस उसे अस्पताल ले गई और विजय विहार थाने में एक मामला दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान परमजीत ने दावा किया कि वह निर्दोष है और उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है।
 
हालांकि अदालत ने कहा कि यह साबित हो गया है कि उसने बलात्कार के लिए महिला को अगवा किया और उसे एक मकान में ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। (भाषा)

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