दुष्कर्म के दोषी ने सजा सुनाने वाले न्यायाधीश पर फेंकी चप्पल

Webdunia
बुधवार, 29 दिसंबर 2021 (17:55 IST)
सूरत। सूरत की एक अदालत ने इस साल अप्रैल में 5 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के एक मामले में 27 वर्षीय एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश पीएस काला द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद, दोषी सुजीत साकेत गुस्सा हो गया और उसने अपनी चप्पल न्यायाधीश की तरफ फेंकी, लेकिन चप्पल न्यायाधीश तक नहीं पहुंची और कठघरे के पास जाकर गिरी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मध्यप्रदेश के रहने वाले साकेत ने 30 अप्रैल को बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी थी। बच्ची एक प्रवासी मजदूर की बेटी थी। बच्ची को अकेला पाकर दोषी ने उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने से अगवा कर लिया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, वह बच्ची को सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने बच्ची से बलात्कार किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। यहां हजीरा थाने में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित संबंधित प्रावधानों के तहत व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए 26 गवाहों के बयानों को ध्यान में रखा। अदालत ने आदेश सुनाने से पहले 53 दस्तावेजी साक्ष्यों पर भी विचार किया।(भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Pakistan के लिए जासूसी कर रहे आरोपी को ATS ने पकड़ा, पाकिस्तानी सेना और ISIS को भेज रहा था जानकारी

बांग्लादेश को भारत की फटकार, हिन्दुओं की सुरक्षा की ले जिम्मेदारी

ताजमहल या तेजोमहालय, क्या कहते हैं दोनों पक्ष, क्या है इसके शिव मंदिर होने के सबूत?

EPFO 3.0 में होंगे बड़े बदलाव, ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा, क्या क्या बदलेगा?

नीबू हल्‍दी से कैंसर ठीक करने का नुस्‍खा बताकर फंसे नवजोत सिंह सिद्धू, ठोका 850 करोड़ का केस

समुद्र तट की ओर बढ़ा फेंगल, तमिलनाडु में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित

LIVE: महाराष्‍ट्र चुनाव पर EC की सफाई, कांग्रेस नेताओं को बैठक के लिए बुलाया

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजयपुर में चुनाव प्रचार नहीं करने का खोला राज, भाजपा की हार पर दिया बड़ा बयान

महाराष्‍ट्र चुनाव पर शरद पवार का बड़ा बयान, सत्ता और धन का दुरुपयोग हुआ

अडाणी मामले में कांग्रेस का तंज, यह सरकार अपने आप जांच का हिस्सा कैसे बन सकती है?

अगला लेख