मुंबई। मनसुख हिरन मौत मामले में विवादों में घिरे पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का नाम सामने आने के बाद उन्होंने ठाणे की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। वाजे ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-438 के तहत ठाणे के जिला सत्र न्यायालय में याचिका दायर की है। इस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति किसी मामले में गिरफ्तारी की आशंका होने पर अग्रिम जमानत का अनुरोध कर सकता है।
सत्र न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई की तारीख 19 मार्च तय की है और जांच अधिकारी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि हिरन की पत्नी ने वाजे पर उनके पति की संदिग्ध मौत में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। वाजे को बुधवार को मुंबई अपराध शाखा से हटा दिया गया था। अपराध शाखा में सहायक पुलिस निरीक्षक रहे वाजे का तबादला मुंबई पुलिस के नागरिक सुविधा केंद्र शाखा में किया गया है।
गौरतलब है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास के पास 25 फरवरी को विस्फोटक और धमकीभरे पत्र के साथ स्कॉर्पियो एसयूवी कार मिली थी। हिरन ने दावा किया था कि कार उनकी है लेकिन घटना से 1 हफ्ते पहले वह चोरी हो गई थी। इस मामले में उस समय पेंच आया, जब 5 मार्च को ठाणे में एक नदी किनारे हिरन मृत पाए गए थे। हिरन की पत्नी ने दावा किया कि उनके पति ने एसयूवी पिछले साल नवंबर में वाजे को दी थी और उन्होंने फरवरी के पहले हफ्ते में यह कार लौटाई थी। हालांकि वाजे ने इससे इंकार किया है। (भाषा)