हिट एंड रन मामले में सलमान को राहत...

Webdunia
मंगलवार, 3 मार्च 2015 (14:20 IST)
नई दिल्ली। हिट एंड रन मामले में मंगलवार को मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को राहत प्रदान की। सलमान को अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस जमा नहीं करवाना होगा।
 
सलमान खान से जुड़े वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में एक सत्र अदालत ने अभियोजन पक्ष के उस आग्रह को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि सलमान को ड्राइविंग लाइसेंस जमा करने का निर्देश दिया जाए।
 
अदालत ने कहा कि मुकदमे के अंतिम समय में किसी आरोपी को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने को बाध्य नहीं किया जा सकता।
 
न्यायाधीश डी.डब्ल्यू देशपांडे ने आदेश के कार्यात्मक हिस्से में मौखिक रूप से कहा, 'आवेदन भारतीय साक्ष्य कानून के तहत स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि अदालत आरोपी को ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करने को बाध्य नहीं कर सकती।'
 
न्यायाधीश ने कहा कि यदि आरोपी चाहे तो उचित चरण में लाइसेंस प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस चरण में, गवाही लगभग पूरी हो गई है और इसलिए अदालत दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश नहीं दे सकती। अदालत ने 27 फरवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं और आज तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
 
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने तर्क दिया कि जब खान की कार ने 28 सितंबर 2002 को बांद्रा उपनगर में पटरी पर सो रहे लोगों को रौंदा था तो उस समय अभिनेता के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हुए थे।
 
अभियोजन पक्ष ने कहा कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार सलमान ने ड्राइविंग लाइसेंस 2004 में प्राप्त किया। (भाषा)
 
Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?