NCB के पूर्व निदेशक वानखेड़े ने किया दावा, मुझे मिल रहीं जान से मारने की धमकियां

Webdunia
सोमवार, 22 मई 2023 (16:16 IST)
मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोपी एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) ने सोमवार को दावा किया कि उन्हें एवं उनकी पत्नी को पिछले कुछ दिनों से जान से मारे जाने की धमकियां मिल रही हैं।
 
वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने शाहरुख के बेटे आर्यन खान को क्रूज जहाज कॉर्डेलिया से मादक पदार्थ की जब्ती के मामले में नहीं फंसाने के लिए अभिनेता से रिश्वत मांगी थी। भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी वानखेड़े ने दावा किया कि उन्हें और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर को पिछले 4 दिन से सोशल मीडिया पर जान से मार डालने की धमकियां मिल रही हैं और आपत्तिजनक संदेश भी मिल रहे हैं।
 
वानखेड़े ने कहा कि वे इस संबंध में मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिखेंगे और उन्हें विशेष सुरक्षा दिए जाने का अनुरोध करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार और रविवार को उनसे पूछताछ की थी। सीबीआई ने साजिश रचने और रिश्वत से जुड़े अपराधों के अलावा जबरन वसूली के आरोप से जुड़ी एनसीबी की शिकायत पर वानखेड़े और 4 अन्य के खिलाफ हाल में प्राथमिकी दर्ज की थी।
 
आर्यन को 3 अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि आर्यन पर लगे आरोपों को सही साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में मादक पदार्थरोधी एजेंसी के नाकाम रहने पर बंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें 3 हफ्ते बाद जमानत दे दी थी।
 
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि एनसीबी, मुंबई क्षेत्र को अक्टूबर 2021 में क्रूज जहाज पर कुछ लोगों के पास मादक पदार्थ होने और उसका सेवन किए जाने की सूचना मिली थी जिसके बाद उसके (एनसीबी के) कुछ अधिकारियों ने आरोपियों को छोड़ने के एवज में रिश्वत की साजिश रची।
 
वानखेड़े और 4 अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी एनसीबी के तत्कालीन उपनिदेशन ज्ञानेश्वर सिंह की रिपोर्ट पर आधारित थी जिन्होंने विशेष जांच दल की अगुवाई की थी। वानखेड़े ने पिछले सप्ताह आरोप लगाया था कि यह प्राथमिकी केवल इसलिए दर्ज की गई, क्योंकि उन्होंने सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।
 
उन्होंने आरोप लगाया था कि सिंह ने एक पूछताछ के दौरान उन्हें अपमानित और परेशान किया, क्योंकि वे (वानखेड़े) एक पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वानखेड़े ने अपने खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी खारिज करने का अनुरोध करते हुए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। बंबई उच्च न्यायालय ने वानखेड़े को कठोर कार्रवाई से दिए गए अंतरिम संरक्षण की अवधि सोमवार को 8 जून तक बढ़ा दी।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

तेरहवीं के दिन प्रकट हो गए 'लापता' प्रयागराज के अड्‍डेबाज खूंटी गुरु

चीन को क्यों चुभ रही है नरेन्द्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती

Russian Beer कैन पर गांधी जी की फोटो, मचा बवाल, सोशल मीडिया पर गुस्‍से में भारतीय, जानिए क्‍या है विवाद?

अमेरिका में मोदी का मंत्र, मेक इंडिया ग्रेट अगेन

अमेरिका ने छेड़ा टैरिफ वॉर, क्या होगा भारत पर असर

सभी देखें

नवीनतम

महाराष्ट्र में जीबीएस के मरीजों की संख्या हुई 207, कोल्हापुर में भी 1 महिला की मौत का संदेह

आज अमृतसर आएंगे 119 अवैध प्रवासी भारतीय, क्यों नाराज हुए पंजाब CM भगवंत मान?

Petrol Diesel Prices: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव, जानें ताजा कीमतें

बस से टकराई श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो, महाकुंभ स्नान के लिए आ रहे 10 लोगों की मौत

Weather Update: दिल्ली NCR सहित पूरे देश में बदला मौसम, यूपी राजस्थान में बारिश की संभावना

अगला लेख