NCB के पूर्व निदेशक वानखेड़े ने किया दावा, मुझे मिल रहीं जान से मारने की धमकियां

Webdunia
सोमवार, 22 मई 2023 (16:16 IST)
मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोपी एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) ने सोमवार को दावा किया कि उन्हें एवं उनकी पत्नी को पिछले कुछ दिनों से जान से मारे जाने की धमकियां मिल रही हैं।
 
वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने शाहरुख के बेटे आर्यन खान को क्रूज जहाज कॉर्डेलिया से मादक पदार्थ की जब्ती के मामले में नहीं फंसाने के लिए अभिनेता से रिश्वत मांगी थी। भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी वानखेड़े ने दावा किया कि उन्हें और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर को पिछले 4 दिन से सोशल मीडिया पर जान से मार डालने की धमकियां मिल रही हैं और आपत्तिजनक संदेश भी मिल रहे हैं।
 
वानखेड़े ने कहा कि वे इस संबंध में मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिखेंगे और उन्हें विशेष सुरक्षा दिए जाने का अनुरोध करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार और रविवार को उनसे पूछताछ की थी। सीबीआई ने साजिश रचने और रिश्वत से जुड़े अपराधों के अलावा जबरन वसूली के आरोप से जुड़ी एनसीबी की शिकायत पर वानखेड़े और 4 अन्य के खिलाफ हाल में प्राथमिकी दर्ज की थी।
 
आर्यन को 3 अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि आर्यन पर लगे आरोपों को सही साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में मादक पदार्थरोधी एजेंसी के नाकाम रहने पर बंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें 3 हफ्ते बाद जमानत दे दी थी।
 
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि एनसीबी, मुंबई क्षेत्र को अक्टूबर 2021 में क्रूज जहाज पर कुछ लोगों के पास मादक पदार्थ होने और उसका सेवन किए जाने की सूचना मिली थी जिसके बाद उसके (एनसीबी के) कुछ अधिकारियों ने आरोपियों को छोड़ने के एवज में रिश्वत की साजिश रची।
 
वानखेड़े और 4 अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी एनसीबी के तत्कालीन उपनिदेशन ज्ञानेश्वर सिंह की रिपोर्ट पर आधारित थी जिन्होंने विशेष जांच दल की अगुवाई की थी। वानखेड़े ने पिछले सप्ताह आरोप लगाया था कि यह प्राथमिकी केवल इसलिए दर्ज की गई, क्योंकि उन्होंने सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।
 
उन्होंने आरोप लगाया था कि सिंह ने एक पूछताछ के दौरान उन्हें अपमानित और परेशान किया, क्योंकि वे (वानखेड़े) एक पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वानखेड़े ने अपने खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी खारिज करने का अनुरोध करते हुए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। बंबई उच्च न्यायालय ने वानखेड़े को कठोर कार्रवाई से दिए गए अंतरिम संरक्षण की अवधि सोमवार को 8 जून तक बढ़ा दी।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

सम्बंधित जानकारी

Show comments

एमवीए को लोकसभा चुनाव में मिली जीत अंत नहीं, शुरुआत है : उद्धव ठाकरे

Melodi : मेलोनी के वायरल वीडियो पर आया PM मोदी का रिएक्शन, अब बनी मेलोडी टीम

Multiple Sim होने पर लगेगा चार्ज, ऐसे दावों पर क्या बोला TRAI

अभिषेक बनर्जी ने साधा BJP पर निशाना, कहा- चुनाव ने अहंकार मिट्टी में मिला दिया

3 साल में 47% भारतीयों से हो चुकी है वित्तीय धोखाधड़ी, सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा

मोदी से मुलाकात के बाद नरम पड़े जस्टिन ट्रूडो, खालिस्तानी निज्जर की हत्या से बिगड़े थे भारत-कनाडा के रिश्ते

रायसेन में शराब फैक्टरी में बालश्रम का खुलासा होने पर नाराज CM मोहन यादव, जिला आबकारी अधिकारी सहित 3 आबकारी उपनिरीक्षक सस्पेंड

चलती कार पर बाइक सवारों ने की गोलीबारी, घटना से मची अफरातफरी

उज्जैन में CM ने कान्ह डायवर्शन क्लोज डॉट परियोजना की रखी आधारशिला

MP : मंडला में फ्रिज में मिला गोमांस, 11 आरोपियों के घर किए ध्वस्त, 1 गिरफ्तार, 10 की तलाश

अगला लेख