जिग्नेश और खालिद के खिलाफ सर्च वारंट जारी

Webdunia
गुरुवार, 4 जनवरी 2018 (15:55 IST)
पुणे। महाराष्ट्र पुलिस ने भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा मामले में गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के छात्र उमर खालिद के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद आज मुम्बई में विले पारले के भाईदास सभा गृह में उनके कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी और दोनों नेताओं के खिलाफ सर्च वारंट जारी किया।
 
पुलिस सूत्रों के अनुसार छात्र भारती (सामाजिक-राजनीतिक गैर सरकारी संगठन) ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय छात्र सम्मेलन, 2018 का मीठीबाई कालेज (विले पारले) के सभागृह में आयोजन किया था जिसमें जिग्नेश और उमर शामिल होने वाले थे लेकिन पुलिस ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी।
 
पुलिस ने मीठीबाई कालेज के आस पास गैर कानूनी ढंग से एकत्र होने वाले लोगों को रोकने के लिए धारा 149 लगा दिया। कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलने के बाद छात्र वहां नारेबाजी करने लगे और धरना दिया। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया।
 
पुणे पुलिस ने मेवानी और खालिद पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए, 505 और 117 के तहत मामला दर्ज किया है। (वार्ता) 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

8 बार डाला वोट, वायरल वीडियो पर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से पूछा सवाल

कब तक पड़ेगी भीषण गर्मी, कितने दिन झेलनी होगी लू की तपिश, IMD ने दी जानकारी

अब CISF करेगी संसद की सुरक्षा, कल से संभालेगी कमान

PM मोदी बोले- सामाजिक और धार्मिक संगठनों को धमका रहीं ममता बनर्जी, TMC लांघ रही शालीनता की हदें

टूरिस्टों पर हमले से चिंता में कश्मीरी, पाकिस्तान को रास नहीं आ रही पर्यटकों की बाढ़

PM मोदी का दावा, 4 जून के बाद झूमेगा सेंसेक्स, शेयर मार्केट के प्रोग्रामर भी थक जाएंगे

Pune Road Accident: पुणे में बेलगाम हुई पोर्शे कार, मारी टक्कर, 2 की मौत

Petrol-Diesel Prices: पेट्रोल डीजल के ताजा भाव अपडेट, जानिए क्या हैं कीमतें

ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलिकॉप्टर क्रैश, किसी के बचने की उम्मीद नहीं

इस शख्स ने 8 बार डाल दिया वोट, FIR दर्ज, पूरी पोलिंग टीम सस्पेंड

अगला लेख