UP सरकार हुई सख्‍त, लखनऊ में 10 मई तक धारा 144 लागू

Webdunia
रविवार, 10 अप्रैल 2022 (01:36 IST)
उत्‍तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्सव और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने 9 अप्रैल से 10 मई तक धारा 144 लागू कर दी है।

खबरों के अनुसार, जिला प्रशासन के इस आदेश के बाद कई प्रस्तावित धार्मिक कार्यक्रमों पर इसका असर पड़ेगा। प्रशासन ने यह यह सख्‍त कदम अंबेडकर जयंती, रमजान, गुड फ्राइडे और ईद के चलते उठाया है।

इसके अलावा प्रशासन ने बगैर इजाजत जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है, जबकि रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक है। कोई भी बिना अनुमति के 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकालेगा।

इसके अलावा राजधानी में बिना मास्क के दिखे तो जुर्माना वसूला जाएगा। गौरतलब है कि कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार की गाइडलाइन, कार्यक्रमों, त्योहारों, पर्वों और तमाम प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के चलते विशेष सतर्कता जरूरी है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

ओपन मैरिज, सेक्‍स की डिमांड, वेश्‍यावृत्ति और अफेयर, ऐसी है 1.3 बिलियन डॉलर के इस हाईप्रोफाइल केस की कहानी

कौन हैं पूर्व IPS शिवदीप लांडे, बिहार में बनाई नई राजनीतिक पार्टी

TMC MPs Clash : रोती नजर आईं महुआ मोइत्रा, गुस्से में ममता बनर्जी, TMC सांसदों की लड़ाई की पूरी कहानी

देशभर में लागू हुआ Waqf कानून, पश्चिम बंगाल में हिंसा, पथराव और आगजनी, पुलिस ने छोड़ी आंसूगैस, लाठीचार्ज

EPFO में खुद जनरेट कर सकते हैं UAN, सरकार की नई सुविधा, बस करना होगा यह काम

सभी देखें

नवीनतम

भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, भारत सरकार ने Rafale M जेट की खरीद को दी मंजूरी

कौन हैं मियावाकी तकनीक से 150 जंगल उगाने वाले ‘हरित योद्धा’ डॉ. आर.के. नायर, आनंद महिंद्रा भी हुए मुरीद!.

ममता बनर्जी बोलीं, बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ कानून

पीडीपी कार्यकर्ताओं से उलझे आप विधायक मेहराज मलिक, फिर भाजपा MLA ने पीटा

वाराणसी में युवती से अलग अलग होटलों में गैंगरेप, 23 में से 9 आरोपी गिरफ्तार

अगला लेख