Hanuman Chalisa

शेखर रेड्डी व दो सहयोगियों को नहीं मिली जमानत

Webdunia
शनिवार, 8 अप्रैल 2017 (07:54 IST)
चेन्नई। एक अदालत ने रेत खनन कारोबारी जे. शेखर रेड्डी और उनके 2 सहयोगियों को शुक्रवार को जमानत देने से इंकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में उन्हें धनशोधन आरोपों में गिरफ्तार किया है।
 
प्रधान सत्र न्यायाधीश एएन बानू ने रेड्डी और उनके सहयोगियों श्रीनिवासुलू और प्रेम कुमार की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। नोटबंदी के बाद पिछले साल दिसंबर में 34 करोड़ रुपए मूल्य के 2,000 रुपए के नए नोट जब्त किए जाने के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने तीनों को 20 मार्च को गिरफ्तार किया था।
 
नकदी बरामदगी को लेकर सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उनके खिलाफ धनशोधन निवारण कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। (भाषा) 

Show comments

जरूर पढ़ें

IRIS Dena : हिन्द महासागर में फंसे नाविकों की तलाश में जुटी Indian Navy, श्रीलंका के साथ चलाया सर्च ऑपरेशन

Ali Khamenei के बेटे Mojtaba Khamenei क्या नपुंसक थे, WikiLeaks की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

5 दिन बाद अयातुल्लाह खामेनेई की मौत पर भारत ने जताया शोक, विदेश सचिव ने श्रद्धांजलि रजिस्टर पर किए हस्ताक्षर

Hormuz Strait पर ईरान ने दी बड़ी खुशखबरी, चीन के लिए खोला रास्ता, क्या भारत को भी होगा फायदा

Iran War 2026 : ईरान- इजराइल कैसे बने एक-दूसरे के दुश्मन, कभी हुआ करते थे जिगरी दोस्त

सभी देखें

नवीनतम

LPG : देश में तेल, रसोई गैस की किल्लत नहीं होगी, भारत के पास जरूरत से ज्यादा सप्लाई, जानिए कैसे होता है एलपीजी का प्रोडक्शन

इंजीनियर, रैपर, मेयर और अब PM कैंडीडेट, कौन हैं बालेन शाह जिन्होंने बदल दी नेपाल की राजनीति?

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

कर्नाटक में 'डिजिटल स्ट्राइक', 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, CM सिद्धारमैया का बड़ा फैसला

मध्य पूर्व संकट : हिंसक टकराव से आम नागरिकों के लिए गहराती पीड़ा, बढ़ती अनिश्चितता

अगला लेख