उपहार अग्निकांड हादसा : अंसल बंधुओं को 7 साल की कैद

Webdunia
सोमवार, 8 नवंबर 2021 (16:00 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने उपहार अग्निकांड हादसे में सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में सुशील और गोपाल अंसल को सात साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने सुशील और गोपाल अंसल पर 2.25-2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया।
 
दिल्ली की अदालत ने अदालत के पूर्व कर्मियों दिनेश चंद शर्मा, पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी 7-7 साल कैद की सजा सुनाई।
 
अदालत ने 8 अक्टूबर को इस मामले में सुशील और गोपाल अंसल, अदालत के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा तथा पी पी बत्रा और अनूप सिंह को दोषी ठहराया था। हर स्वरूप पंवार और धर्मवीर मल्होत्रा नामक दो अन्य आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।
 
13 जून 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में बॉर्डर फिल्म देखने के लिए पहुंचे लोग आग की चपेट में आ गए। इस दर्दनाक हादसे में 59 लोगों की मौत हो गई थी।
 
घटना की जांच के दौरान पता चला था कि सिनेमाघर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। अंसल बंधुओं पर उपहार सिनेमा हाल में लगी आग की घटना से जुड़े साक्ष्य मिटाने का आरोप है। 
 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख