माल्या की सम्पत्ति के कुर्की आदेश की पुष्टि

Webdunia
शनिवार, 3 दिसंबर 2016 (08:41 IST)
नई दिल्ली। नई दिल्ली की एक विशेष धन शोधन निरोधक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शराब कारोबारी विजय माल्या और अन्य के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में जारी 1411 करोड़ रुपए के संपत्ति कुर्की के आदेश की पुष्टि कर दी है।
 
केंद्रीय जांच एजेंसी ने जून में इस मामले में धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संपत्ति की कुर्की का पहला आदेश जारी किया था। इसमें 34 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस, बेंगलुरू और मुंबई में एक-एक फ्लैट, तमिलनाडु में एक औद्योगिक भूखंड, कुर्ग में एक कॉफी बागान भूमि और यूबी सिटी में आवासीय और वाणिज्य निर्माण क्षेत्र और यूनाइटेड ब्रिवरीज (होल्डिंग्स) लिमिटेड और अन्य फर्म के नाम पर बेंगलुरू में किंगफिशर टॉवर शामिल है।
 
पीएमएलए के अधिनिर्णय प्राधिकार के सदस्य (कानून) तुषार वी शाह द्वारा जारी आदेश में कहा गया, 'मैं इसलिए पीएमएलए के तहत संपत्तियों की कुर्की की पुष्टि करता हूं। मैं, इसलिए आदेश देता हूं कि अदालत के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत अपराध से संबंधित कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान वह कुर्की जारी रहेगी।' एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अदालत द्वारा मंजूरी अब ईडी को जब्त संपत्तियों का कब्जा लेने की अनुमति देगी। (भाषा)

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख