फैशन डिजाइनर की हत्या में भैया राजा को उम्रकैद

Webdunia
गुरुवार, 30 मई 2013 (23:43 IST)
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भोपाल। स्थानीय अदालत ने फैशन डिजाइनर वसुंधरा बुंदेला की हत्या के जुर्म में बाहुबलि नेता एवं पूर्व विधायक अशोकवीर विक्रम सिंह उर्फ भैया राजा सहित पांच लोगों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई ।

जिला अदालत के नवम अपर सत्र न्यायाधीश ने 124 पृष्ठों के फैसले में अशोकवीर विक्रम सिंह उर्फ भैजाराजा, भूपेन्द्र सिंह उर्फ हल्के, रामकिशन उर्फ छोटू लोधी, अभिमन्यु उर्फ अब्बू तथा पंकज शुक्ला उर्फ मरतड शुक्ला को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद के साथ 500-500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई जबकि एक अन्य आरोपी रोहणी शुक्ला उर्फ रंपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

मिसरोद पुलिस ने 10 दिसंबर 2009 को गुआरी घाट के रतन सिंह रोड़ पर एक झाड़ी के पास से फैशन डिजाइनर वसुंधरा बुदेला का शव बरामद किया था। पुलिस द्वारा छानबीन के बाद इस मामले में भैयाराजा की गिरफ्तारी 20 दिसंबर को की गई थी। पुलिस ने इस मामले में अदालत में 56 गवाहों की सूची पेश की थी, लेकिन 36 गवाहों के बयान ही हो पाए।

भैया राजा सहित सभी आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद थे। उनकी जमानत स्वीकार नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय से भी उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी गयी थी। अदालत ने अपने फैसले में सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 16 बिदुंओं को ध्यान में रखकर उन्हें सजा सुनाई।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि भैयाराज ने छतरपुर जिला स्थित रतनगढी में पंकज और भूपेन्द्र के साथ मिलकर वसुंधरा की हत्या की साजिश रची। बुंदेला की लाश ठिकाने लगाने के लिये एक बोलेरो जीप का इस्तेमाल किया। जीप से न केवल वसुंधरा के कानों के टॉप्स बरामद हुए बल्कि उसकी सीट के नीचे से इस्तेमाल किए गए कारतूस भी बरामद हुए थे।

अदालत ने सजा सुनाने से पहले वहां उपस्थित अभियुक्त भैया राजा को इस मामले में दोषी ठहराये जाने की जानकारी दी। इस पर भैया राजा ने अपनी बढ़ती उम्र और बीमारियों का हवाला देते हुए कम से कम सजा का आग्रह किया लेकिन अदालत ने उनके आग्रह की और कोई ध्यान नहीं दिया।

अदालत में इस मामले में सजा सुनाए जाने को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और लोगों को जांच के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा था लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में भैया राजा के समर्थक अदालत परिसर में मौजूद थे।

वसुंधरा बुंदेला के पिता मृगेंद्र सिंह भी अदालत में फैसला सुनने आए थे लेकिन उनकी जान के खतरे को देखते हुए पुलिस ने उन्हें वहां से अन्यत्र भेज दिया था। (भाषा)

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