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काम की बात : 1 मार्च से हो रहे 7 बड़े बदलाव, जिनका सीधा असर आप पर पड़ेगा

Webdunia
रविवार, 1 मार्च 2020 (11:18 IST)
नई दिल्ली। 1 मार्च 2020 से देश में 7 बड़े आम बदलाव होने जा रहे हैं। बैंकिंग नियमों के साथ फास्टैग, DTH आदि के नियमों में हुए बदलाव का सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ेगा। आइए डालते हैं इन बदलावों पर एक नजर... 
 
1. बदल जाएंगे एटीएम से जुड़े नियम : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे भारत में कार्ड जारी करने के समय एटीएम और PoS पर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड के इस्तेमाल की इजाजत दें। अब अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन लेनदेन, कार्ड नहीं होने पर लेनदेन और कांटेक्टलेस लेनदेन के लिए, ग्राहकों को अपने कार्ड पर सेवाओं को अलग से सेट करना होगा।
 
2. एटीएम से नहीं निकलेगा 2000 रुपए का नोट : इंडियन बैंक के एटीएम से 2000 रुपए के नोट 1 मार्च नहीं निकलेंगे। 1 मार्च 2020 के बाद से इंडियन बैंक के ATM में 2000 रुपए के नोट रखने वाले कैसेट्स को डिसएबल कर दिया जाएगा। बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जिन ग्राहकों को 2000 रुपए का नोट ही चाहिए वे बैंक की शाखा में आकर ले सकते हैं। 
 
3. KYC के बिना SBI के ग्राहक नहीं कर सकेंगे लेनदेन : एसबीआई के नए नियम के अनुसार ग्राहक बिना KYC के 1 मार्च 2020 से लेनदेन नहीं कर सकेंगे। बैंक ने KYC के लिए अंतिम तारीख 28 फरवरी 2020 थी।
 
4. सस्ती हुई रसोई गैस : आज से गैर-सब्सिडी वाला 14.2 किलोग्राम रसोई गैस सिलेंडर 52.5 रुपए सस्ता हो गया है। 858.50 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर अब 805.50 रुपए में मिलेगा। कारोबारियों को कमर्शियल सिलेंडर के लिए 1465.50 रुपए चुनाने होंगे। 5 किलो वाला सिलेंडर भी 18.50 रुपए सस्ता हुआ है। इसकी कीमत अब 308 रुपए हो गई है।
 
5. 130 रुपए में देख सकेंगे 300 चैनल : केबल टीवी के ग्राहक कम कीमत पर अधिक चैनल देख सकेंगे। ट्राई की ओर से पेश नए नियमों के अनुसार, प्रसारकों को 15 जनवरी तक अपने चैनलों की दरों में बदलाव कर 30 जनवरी तक चैनलों की नई दरों की सूची जारी कर करनी थीं। नई दरें 1 मार्च 2020 से लागू होंगी।
 
6. फ्री नहीं मिलेगा फास्टैग : 1 मार्च 2020 के बाद आपको फ्री में फास्टैग भी नहीं मिलेगा। NHI ने 29 फरवरी तक फास्टैग फ्री देने की घोषणा की थी।
 
7. लॉटरी पर जीएसटी की नई दर : राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे और मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 1 मार्च से 28 फीसदी की दर से माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी लगेगा। नए नियम के मुताबिक, लॉटरी पर केंद्रीय कर की दर 14 फीसदी हो गई है और राज्य सरकारें भी समान दर से यानी 14 फीसदी टैक्स लेंगी।

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