कोरोना काल में लोगों की आर्थिक परेशानियों को देखते हुए ईपीएफओ ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत अंशधारक आपात स्थिति में मात्र 1 घंटे में 1 लाख रुपए तक की रकम निकाल सकेंगे।
कोरोनावायरस के अलावा अन्य बीमारियों में भी अस्पताल में एडमिट करने पर पीएफ अकाउंट से पैसा निकाला जा सकेगा। हालांकि पैसा निकालने वालों को यह बताना होगा कि इसे कहां खर्च किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि पहले भी EPFO मेडिकल इमरजेंसी के समय पैसा निकालने की सुविधा देता था लेकिन इसके लिए आपको मेडिकल बिल जमा करना होता था। इस सुविधा के लिए आपको अप्लाई करना है और पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए किसी बिल की आवश्यकता नहीं है।
क्या है पैसा निकालने की प्रक्रिया
- क्लेम लेने के लिए आपको https://www.unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाना होगा
- वेबसाइट पर लॉगइन करें।
- ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं
- क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी)
- अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और सत्यापित करें
- Proceed for Online Claim पर क्लिक करें
- ड्रॉप डाउन से PF Advance को चुनें (Form 31)
- पैसा क्यों चाहिए कारण का चुनाव करें। अपेक्षित राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें
- Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP लिखें
- OTP दर्ज करते ही आपका क्लेम फाइनल हो जाएगा और 1 घंटे में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा।
जिन लोगों ने पीएफ अकांउट में आधार डिटेल्स अपडेट नहीं है, उन्हें ईपीएफ से जुड़ा कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। ऐसे कर्मचारियों को 1 सितंबर तक अपने पीएफ अकाउंट से आधार को लिंक जरूर करवा लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में न तो ब्याज क्रेडिट किया जाएगा और न ही वे विड्रॉल क्लेम कर सकेंगे।