World Consumer Rights Day 2023: क्या है Theme और भारतीय ग्राहकों के अधिकार?

Webdunia
बुधवार, 15 मार्च 2023 (14:30 IST)
- ईशु शर्मा
 
हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumer Rights Day) मनाया जाता है जिसका मकसद उपभोक्ताओं के अधिकारों को महत्व देना और उनके अधिकारों का संरक्षण करना है। इसके साथ ही ग्राहकों को उनके कर्तव्य व कानून के बारे में भी अवगत कराना है। इस दिन के ज़रिए ग्राहकों को बाजार में चल रहे असमानता और अन्याय से सजग रहने के लिए भी शिक्षित किया जाता है। 
 
क्या है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 की थीम?
 
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 की थीम "स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना" (Empowering Consumers Through Clean Energy Transitions) निर्धारित की गई है। इस थीम के ज़रिए ग्राहकों को सशक्त बनाना और नवीकरण ऊर्जा के लिए अवगत कराना है। कंस्यूमर इंटरनेशनल वेबसाइट (Consumer International Website) के अनुसार दुनिया भर में पिछले साल ऊर्जा की कीमतों में 50% की वृद्धि देखी गई है और इन बढ़ती कीमतों के कारण ग्राहकों की लाइफस्टाइल पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। एक सर्वे के अनुसार ये पाया गया है कि 81% ग्राहकों को ऊर्जा का भुगतान करने के लिए अपना बजट एडजस्ट करना पड़ रहा है। इसी समस्या को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने ग्राहकों को सशक्त बनाने के लिए और वहनीयता बढ़ाने के लिए इस थीम को निर्धारित किया।
 
क्या है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का इतिहास? 
 
इस दिवस की शुरुआत 1962 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी के एक भाषण के द्वारा की गई थी। इस भाषण में उन्होंने उपभोक्ताओं के अधिकार एवं उसके महत्व पर ज़ोर दिया था। इसके बाद 15 मार्च 1983 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये दिवस आधिकारिक रूप से विश्वभर में मनाया जाने लगा।
 
क्या है भारतीय उपभोक्ताओं के अधिकार?
 
भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 9 दिसंबर 1986 को पारित किया गया था ताकि ग्राहकों को उनके अधिकार मिल सकें और अपने अधिकार के ज़रिए ग्राहक सशक्त बने। चलिए जानते हैं कि क्या है भारतीय उपभोक्ताओं के अधिकार-
1. सुनवाई का अधिकार: इस अधिकार के अनुसार अगर ग्राहक के साथ कोई भी दुकानदार गलत व्यवहार करता है या किसी प्रकार का अन्याय करता है तो ग्राहक कंस्यूमर फोरम में दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है।
 
2. समस्या के समाधान का अधिकार: उपभोक्ता को न सिर्फ शिकायत करने का अधिकार है बल्कि उस शिकायत या समस्या का समय पर समाधान मिलने का भी अधिकार भी है।
 
3. उपभोक्ता की शिक्षा का अधिकार: इस अधिकार के ज़रिए आपको ग्राहक होने के अधिकार की जानकारी एवं महत्व के बारे में पता होना चाहिए और इन सूचना को जानना भी एक ग्राहक का अधिकार है।
 
4. सुरक्षा का अधिकार: इस अधिकार के तहत दुकानदार आपको कोई ऐसा सामान नहीं दे सकता जिसकी क्वालिटी ख़राब हो या उस वास्तु के प्रयोग करने की अवधि समाप्त हो गई हो जिसके कारण आपको किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़े। अगर दुकानदार ऐसा करता है तो आप वो सामान वापिस कर सकते हैं और अगर दुकानदार उस सामन को वापिस लेने में इनकार करें तो आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
 
5. सूचना का अधिकार: हर ग्राहक को ये अधिकार है कि वो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, सामग्री, ग्रेड जैसे सवाल पूछ सकता है और दुकानदार को उन सवालों का जवाब देना आवश्यक है। 
 
6. चुनने का अधिकार: आप अपने पसंद का कोई भी प्रोडक्ट चुन सकते हैं इसके लिए आपको कोई भी दुकानदार किसी विशेष प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। 
 
क्या है जागो ग्राहक जागो?
 
जागो ग्राहक जागो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत 2005 में शुरू किया गया था। इस कैंपेन का मकसद उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करना है। इस कैंपेन को मीडिया विज्ञापन, वीडियो, पोस्टर, रेडियो विज्ञापन के ज़रिए संचालित किया गया जाता है।

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