rashifal-2026

UP: बड़ी खबर, फिर खत्म हुई अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता, अदालत ने सुनाई थी 2 साल की सजा

Webdunia
बुधवार, 15 फ़रवरी 2023 (16:57 IST)
लखनऊ। उत्तरप्रदेश विधानसभा ने बुधवार को मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां को अदालत द्वारा हाल ही में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद सदन की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया। इसके साथ ही उनकी रामपुर जिले की स्वार सीट भी रिक्त हो गई है। अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खां के पुत्र हैं। वे पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में रामपुर जिले की स्वार सीट से विधायक चुने गए थे।
 
विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यहां कहा कि अब्दुल्लाह आजम खां को 15 साल पुराने एक मामले में मुरादाबाद एक अदालत द्वारा हाल ही में 2 साल की सजा सुनाई जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित किया गया है। उनकी सीट 13 फरवरी से खाली घोषित की गई है।
 
यह दूसरी बार है, जब अब्दुल्ला आजम को अयोग्य घोषित किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरप्रदेश विधानसभा के लिए उनके निर्वाचन को रद्द करने के बाद उन्हें 2020 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

गेम की लत ने किया जिंदगी का गेम ओवर, आखिरी टास्‍क के बाद 3 बहनें 9वीं मंजिल से कूदीं, सुसाइड में लिखी ये बात

संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने तुरंत लपककर संभाला, देखें Viral Video

Lok Sabha में नहीं बोले PM मोदी, राहुल गांधी ने कहा- डरे हुए हैं

अपनी जान देकर 20 मासूमों को 'जीवनदान' दे गई आंगनवाड़ी की 'यशोदा', ममता की मिसाल देखकर निकल आएंगे आपके आंसू

पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब से शुरू हुई बहस अश्लील टिप्पणियों तक पहुंची, जानें क्या है पूरा विवाद

सभी देखें

नवीनतम

लोकसभा हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला का खुलासा: पीएम मोदी को सदन आने से किया था मना

संसद में 22 साल बाद दोहराया गया इतिहास, बिना PM के भाषण के पास हुआ धन्यवाद प्रस्ताव, सदन में भारी बवाल

राज्यसभा में नड्डा vs खरगे टकराव: ‘अबोध बालक’ टिप्पणी से बढ़ा सियासी संग्राम

पीएम मोदी पर हमला हो सकता था... मनोज तिवारी का बड़ा दावा, विपक्षी महिला सांसदों पर लगाए गंभीर आरोप

PCB की जेब में हो सकता है बड़ा छेद! IND vs PAK मैच ना खेलने पर अरबों का कानूनी खतरा

अगला लेख