PCS J 2022 परीक्षा परिणाम में इंटरमिक्सिंग, बदली हैंडराइटिंग, फटे पन्ने

हाईकोर्ट पहुंचा मामला, 8 जुलाई को सुनवाई

हिमा अग्रवाल
मंगलवार, 2 जुलाई 2024 (15:38 IST)
PCS J 2022 exam results : यूपीपीएससी (UPPSC) द्वारा आयोजित सिविल जज परीक्षा में गड़बड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने PCS J 2022 के सामने 2022 परिणाम में गड़बड़ी होने की बात स्वीकार की है।
 
होईकोर्ट के समक्ष आयोग के उपसचिव द्वारा 3 अगस्त 2024 तक गड़बड़ी वाले अभ्यर्थियों का पुन: परिणाम घोषित करने का हलफनामा दाखिल किया है। उपसचिव द्वारा दाखिल हलफनामे में यह भी कहा गया है कि इंटरमिक्सिंग के चलते 50 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम प्रभावित हुआ है। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है।
 
परिणाम अदला बदली के बात सामने आते ही हड़कंप मच गया है, चारों तरफ इस गड़बड़ी को लेकर चर्चाएं हो रही है, वही विपक्ष के हाथ भाजपा को घेरने का एक मुद्दा हाथ लग गया है।
 
परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद अभ्यर्थी श्रवण पांडेय संतुष्ट नही थे, उन्होंने आरटीआई के जरिए आयोग से अपने 6 प्रश्नपत्रों की उत्तर पुस्तिका मांगी। अभ्यर्थी ने पाया कि उसको अंग्रेजी विषय में 200 नम्बर में से मात्र 47 अंक प्राप्त हुए है, इसी तरह हिन्दी की उत्तर पुस्तिका के 3-4 पृष्ठ फटे हुए थे। जिसकी वजह से वह मेंस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए।
 
आयोग का कारनामा देखकर वह हतप्रभ रह गया और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिये कि याची के उत्तर पुस्तिका पेश की जायें ताकि अंग्रेजी की हैंडराइटिंग की जांच करवा कर सत्यता का पता चल जायें, सच्चाई सामने आने पर आयोग ने माना कि इंटर मिक्सिंग के चलते परिणाम प्रभावित हुआ है।
 
याचिका की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस डी सिंह तथा न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिए हैं। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
 
याची अधिवक्ता विभु राय ने मीडिया को बताया है कि आयोग के उपसचिव के हलफनामे में स्वीकार किया गया कि इंटरमिक्सिंग के चलते गड़बड़ी हुई है।लगभग ऐसे 50 अभ्यर्थियो के परिणाम में इंटरमिक्सिंग का पता चला है। इनके परिणाम फिर से 3 अगस्त तक जारी किए जायेंगे।
 
इलाहाबाद हाईकोर्ट उप सचिव के हलफनामे को संतोषजनक नहीं माना और आयोग के चेयरमैन को 4 पाइंट पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिये है। है। कोर्ट ने पूछा है कि कितने अभ्यर्थियों का परिणाम सही नहीं है? यदि इन अभ्यर्थियों का परिणाम फिर से तैयार होंगा तो कितने लोग बाहर होंगे। चयन से बाहर जाने व अंदर आने वालों के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी? कोर्ट ने 3 अगस्त की समयावधि को सही नही माना है, कोर्ट ने कहा कि पहले कार्यवाही पूरी की जाए।
Edited by : Nrapendra Gupta 

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