Hanuman Chalisa

योगी सरकार का अहम फैसला, यूपी के 50 फीसदी थानों में अब उपनिरीक्षक भी बन सकेंगे थानाध्‍यक्ष

Webdunia
मंगलवार, 13 जुलाई 2021 (22:18 IST)
लखनऊ। उत्तरप्रदेश शासन ने राज्य के पुलिस थानों में दो-तिहाई निरीक्षकों और एक तिहाई उपनिरीक्षकों को थानाध्‍यक्ष बनाने का नियम शिथिल करते हुए यह तय किया है कि निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों की थानाध्‍यक्ष के रूप में नियुक्ति उनकी उपयुक्तता, योग्यता, कर्मठता, कार्यकुशलता, सत्यनिष्ठा एवं व्यावहारिक दक्षता के आधार पर ही की जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि नई व्यवस्था के अनुसार अब 50 फीसदी उपनिरीक्षक भी थानाध्‍यक्ष बन सकेंगे।

ALSO READ: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले PM मोदी का वाराणसी दौरा, देंगे 1500 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की सौगात
 
उत्तरप्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने राज्य के सभी पुलिस थानों में कानून-व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए योग्य, कर्मठ और कार्यकुशल तथा अच्छी सत्‍यनिष्‍ठा वाले थानाध्‍यक्ष तैनात करने के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग के अपर मुख्‍य सचिव अवनीश कुमार अवस्‍थी ने मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में मंगलवार को कहा कि थानों में थानाध्यक्ष के रूप में निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों की तैनाती उनकी उपयुक्तता, योग्यता, कर्मठता, कार्यकुशलता, सत्यनिष्ठा एवं व्यावहारिक दक्षता के आधार पर ही की जाएगी।

ALSO READ: PNB Scam: मेहुल चोकसी के सहयोगी को सीबीआई की एक विशेष अदालत से मिली जमानत
 
उन्होंने बताया कि इससे उत्कृष्ट कार्य करने वाले निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों का मनोबल बढ़ेगा तथा अन्य अधिकारियों को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि इसे सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा निरीक्षक/उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को थानाध्यक्ष के रूप में तैनात किए जाने के संबंध में पुलिस महानिदेशक को निर्देश दे दिए गए हैं। अवस्‍थी ने पुलिस महानिदेशक को भेजे गए निर्देश में कहा है कि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यदि आवश्यक हो तो पूर्व में जारी आदेश में दी गई दो-तिहाई थानों में थानाध्यक्ष के रूप में निरीक्षकों की तैनाती की व्यवस्था को शिथिल करते हुए यदि योग्य व उपयुक्त निरीक्षक उपलब्ध नहीं है तथा उपनिरीक्षक उपलब्ध हैं, तो 50 प्रतिशत तक उपनिरीक्षकों की थानाध्यक्ष के रूप में तैनाती की जा सकती है।
 
गौरतलब है कि 11 मई 2018 को उप्र के दो-तिहाई थानों में निरीक्षकों तथा एक तिहाई थानों में उपनिरीक्षकों को थानाध्यक्ष के रूप में तैनात किए जाने का शासनादेश जारी हुआ था जिसे शिथिल करते हुए अब 50 प्रतिशत तक उपनिरीक्षकों को थानाध्यक्ष के रूप में तैनात किए जाने की सहूलियत दी गई है।(भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

मोदी सरकार ला रही नई श्रम नीति, क्‍या-क्‍या दिखेंगे बदलाव, 3 चरणों में होगी लागू

Pakistan की ISI के साथ आतंक की नई साजिश बेनकाब, लश्कर-ए-तैयबा और ISIS खुरासान ने मिलाया हाथ, जानिए क्या है पूरा प्लान

चेहरे पर सूजन, कांपती आवाज, पदयात्रा स्थगित, दुखी भक्त प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं प्रार्थना

UPI से पैमेंट करते हैं तो नई सुविधा, जान लीजिए, वरना बेवजह होंगे परेशान, धोखाधड़ी से भी होगा बचाव

Indian Railways Train Ticket Rules में बड़ा बदलाव, कन्फर्म टिकट की बड़ी परेशानी से मिलेगी मुक्ति, Free में होगा काम

सभी देखें

नवीनतम

हरियाणा-IPS सुसाइड, CM से बोलीं IAS पत्नी- ये मर्डर, सुसाइड नोट में नाम होने के बाद भी FIR दर्ज नहीं

IGRS रैंकिंग में लखीमपुर खीरी ने मारी बाजी, बलरामपुर ने हासिल किया दूसरा स्थान

Transfer Gmail to Zoho Mail: Gmail छोड़ अमित शाह ने अपनाया Zoho Mail, जानिए स्विच करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

यूपी में बेटियों ने ठुकराया बाल विवाह, चुना शिक्षा और आत्मनिर्भरता का रास्ता

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस : हिंसामुक्त विश्व का निर्माण कैसे करें

अगला लेख