खुशखबरीः अब दूरदर्शन करेगा भारत-पाक मैच का प्रसारण

Webdunia
बुधवार, 11 फ़रवरी 2015 (11:14 IST)
भारत के हर कोने में अब दूरदर्शन के माध्यम से टीवी की पहुंच है। हाल ही में शुरू होने वाले क्रिकेट विश्वकप का दूरदर्शन के प्रसारण को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन सभी संशयों को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मैचों की लाइव फीड केबल ऑपरेटरों से साझा करने से दूरदर्शन को प्रतिबंधित करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रसार भारती की अपील पर सुनवाई के लिए हामी भरते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और स्टार इंडिया लिमिटेड से जवाब तलब किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में प्रसार भारती को मैचों की लाइव फीड केबल ऑपरेटरों से साझा करने से रोक दिया था।
 
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और स्टार इंडिया को नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह मामला सुनवाई के योग्य है। इसके बाद उसने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख तय की।
 
केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम की धारा आठ के तहत सभी केबल ऑपरेटरों के लिए दूरदर्शन के कम से कम दो चैनलों को मुफ्त दिखाना अनिवार्य है।
 
इससे पहले स्टार इंडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने दावा किया कि उनके मुवक्किल को भारी क्षति उठानी पड़ती है। चिदंबरम ने कहा कि उनके मुवक्किल को 2007 से ही करोड़ों रुपये की क्षति उठानी पड़ रही है।
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