क्या टल जाएगा UP चुनाव? ओमिक्रॉन के खतरे के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PM मोदी और निर्वाचन आयोग से की यह अपील

Webdunia
शुक्रवार, 24 दिसंबर 2021 (00:30 IST)
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोनावायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से उत्तरप्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव को टालने का अनुरोध किया है।
ALSO READ: कर्नाटक विधानसभा में पास हुआ धर्मांतरण रोधी कानून, धर्म परिवर्तन पर 10 साल जेल, 50 हजार रुपए तक जुर्माना
हाईकोर्ट में गुरुवार को एक जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति शेखर यादव ने कहा कि उप्र के संभावित विधानसभा चुनाव में कोरोना की तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियों पर रोक भी लगाई जानी चाहिए।
ALSO READ: Omicron के बढ़ते मामलों के बीच PM Modi ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश
अदालत ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि ‘जान है तो जहान है’ इसलिए राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार टीवी और समाचार-पत्रों के माध्यम से करना चाहिए। साथ ही आयोग को राजनीतिक पार्टियों की चुनावी सभाएं एवं रैलियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने को भी कहा है। अदालत ने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है।’
 
न्यायमूर्ति शेखर यादव ने जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। न्यायमूर्ति यादव ने याचिकाकर्ता की जमानत मंजूर करते हुए अपले आदेश में कहा कि इस न्यायालय के पास करीब 400 मुकदमें सूचीबद्ध हैं। 
ALSO READ: मध्यप्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से अब होगी दोगुनी वसूली,विधानसभा में पास हुआ कानून
इसी प्रकार से रोज मुकदमें सूचीबद्ध होते हैं। इस कारण बड़ी संख्या में अधिवक्ता आते हैं। उनके बीच किसी प्रकार की सोशल डिस्टेसिंग नहीं होती है। वे आपस में सटकर खड़े होते हैं जबकि कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही तीसरी लहर आने की संभावना है।
 
उन्होंने मीडिया रिपोर्टों के हवाले से कहा कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6 हजार नए मामले मिले हैं। 318 लोगों की मौते हुई हैं। यह समस्या हर दिन बढ़ती जा रही है।

इस महामारी को देखते हुए चीन, नीदरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड जैसे देशों ने पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है। ऐसी दशा में इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक से आग्रह है कि वह इस विकट स्थिति से निपटने के लिए नियम बनाए। कोर्ट ने कहा कि दूसरी लहर में हमने देखा है कि लाखों लोग कोरोना संक्रमित हुए थे। साथ ही लोगों की मौतें भी हुई थीं।
ALSO READ: नफरती भाषणों से विवाद में आई हरिद्वार की धर्म संसद, मार्टिना नवरातिलोवा ने ट्‍वीट किया वीडियो
कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में प्रधानमंत्री का कोरोना मुफ्त टीकाकरण का अभियान चलाना प्रशंसनीय है और अदालत इस काम के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा करती है।

न्यायमूर्ति यादव ने कहा कि इस भयावह महामारी के आसन्न खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री कड़े कदम उठाएं। न्यायालय ने इस आदेश की एक प्रति महानिबंधक, इलाहाबाद हाईकोर्ट, चुनाव आयुक्त और केन्द्र सरकार को प्रेषित करने का निर्देश दिया।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

PM Modi UK Visit : PM मोदी की ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर से मुलाकात, FTA पर दोनों देशों के हस्ताक्षर, क्या होगा सस्ता

Extra marital affairs के कारण एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर का निकाह टूटने की कगार पर

कौन हैं अजय सेठ, जो संभालेंगे IRDAI की कमान?

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति चुनाव में INDIA गठबंधन की एकता की अग्निपरीक्षा!

बिहार SIR : चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत, 1 माह में जुड़वा सकेंगे वोटर लिस्ट में नाम

सभी देखें

नवीनतम

Punjab : कर्नल से मारपीट केस की जांच CBI ने संभाली, 2 FIR दर्ज

क्‍या Corona Vaccination से बढ़ रहा युवाओं में मौत का खतरा, संसद में स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री नड्डा ने दिया यह बयान

मेरठ के शाकिर को महंगा पड़ा कावड़ लाना, अपनों से मिले जख्म, पुलिस से लगाई गुहार

Operation Sindoor: किसने रुकवाया भारत पाकिस्तान युद्ध, सरकार ने संसद में बताया

वनतारा और प्रोजेक्ट एलिफेंट ने आयोजित किया हाथियों की सेवा को समर्पित भारत का सबसे बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम

अगला लेख