कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, 20% फीस कम करें प्राइवेट स्कूल

Webdunia
बुधवार, 14 अक्टूबर 2020 (07:12 IST)
कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोलकाता के 145 निजी स्कूलों को आदेश दिया कि वे कम से कम 20 प्रतिशत कम शुल्क करने की पेशकश करें।

यह फैसला न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की पीठ ने दिया। अदालत ने कहा कि सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए गैर जरूरी शुल्क की अनुमति नहीं होगी।
 
उल्लेखनीय है कि शहर के 145 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल फीस में कमी करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि खतरनाक कोरोनावायरस की वजह से कक्षाएं केवल ऑनलाइन चल रही हैं।
 
अदालत ने आदेश दिया कि वित्त वर्ष 2020-21 में कोई फीस वृद्धि नहीं होगी और अप्रैल 2020 से जब तक स्कूल दोबारा पारंपरिक तरीके से खुल नहीं जाते, तब तक सभी 145 स्कूल शुल्क में कम से कम 20 प्रतिशत कमी करने की पेशकश करेंगे।


अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस याचिका पर वह सात दिसंबर 2020 को दोबारा सुनवाई करेगी। इससे पहले अदालत निर्देशों के अनुपालन में हुई प्रगति की निगरानी करेगी। (भाषा) 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

अमित शाह बोले- नक्सलवाद के अभिशाप से मुक्त होगा देश, नक्सलियों से की यह अपील

भारत ने बांग्लादेश को दी चेतावनी, खुद के गिरेबान में झांक लो, बंगाल हिंसा पर ज्ञान न दे

अमेरिका ने दी भारतीय छात्रों को चेतावनी, कानून का उल्लंघन करने वालों को होगी सजा

तमिलनाडु के CM स्टालिन ने अमित शाह को दी चुनौती, जानिए किन मुद्दों पर साधा निशाना...

ये हैं दुनिया के शीर्ष 10 शक्तिशाली देशों की नई लिस्ट, क्या कायम है अमेरिका का दबदबा? जानिए भारत का नंबर

सभी देखें

नवीनतम

Weather Update: दिल्ली NCR और उत्तर भारत में वर्षा की संभावना, पहाड़ों पर हिमपात का अलर्ट

जेईई मेन का रिजल्ट जारी, 24 छात्रों ने किया 100 पर्सेंटाइल स्कोर

कौन है सीलमपुर की लेडी डॉन जिकरा, जिसे पुलिस ने कुणाल मर्डर केस में किया गिरफ्तार

नेपाल में आखिर क्यों नहीं थम रहा उबाल

LIVE: दिल्ली के मुस्तफाबाद में बड़ा हादसा, 4 मंजिला इमारत गिरी, 4 की मौत

अगला लेख