केंद्र सरकार के निर्देश, Corona मरीज को ऑक्सीजन की आपूर्ति करें राज्‍य

Webdunia
शुक्रवार, 11 सितम्बर 2020 (18:02 IST)
नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जिम्मेदारी है कि अस्पताल में भर्ती प्रत्‍येक कोरोना संक्रमित मरीज को ऑक्सीजन की अबाध और समुचित आपूर्ति हो।

कुछ राज्यों द्वारा विभिन्न प्रावधानों के तहत मेडिकल ऑक्सीजन को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने पर रोक लगाने की कोशिश करने की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर यह कहा है कि अस्पताल में भर्ती प्रत्‍येक कोरोना संक्रमित मरीज को ऑक्सीजन की अबाध और समुचित आपूर्ति करना राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है।

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह बात भी सामने आई है कि कुछ राज्य अपने यहां स्थित निर्माताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं पर प्रतिबंध लगा रहे हैं कि वे ऑक्सीजन की आपूर्ति सिर्फ राज्य के अस्पतालों में करें।
इसे देखते हुए मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि कोरोना संक्रमण के कारण गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश यह सुनिश्चित करें कि उनके यहां मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई बाधा न डाली जाए। राज्यों को यह कहा गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन एक जरूरी जन स्वास्थ्य सामग्री है और इसकी आपूर्ति में व्यवधान आने से देश के दूसरे राज्यों में कोरोना संक्रमितों के प्रबंधन पर असर पड़ेगा।(वार्ता)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख