मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा चुनाव आयोग, सोमवार को होगी सुनवाई

Webdunia
शनिवार, 1 मई 2021 (23:26 IST)
नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने मद्रास सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के खिलाफ शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जिसमें कहा गया है कि देश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के लिए आयोग जिम्मेदार है।
 
निर्वाचन आयोग ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ की गई आलोचनात्मक टिप्पणी के विरूद्ध जो याचिका दायर की है उस पर सोमवार को न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ सुनवाई करेगी।
 
आयोग के वकील अमित शर्मा ने कहा किहमने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की है। उच्चतम न्यायालय में दाखिल अपील में निर्वाचन आयोग ने कहा कि उच्च न्यायालय की टिप्पणी 'अनावश्यक, असंतोषजनक एवं अपमानजनक थी।'
 
मद्रास उच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल को निर्वाचन आयोग की तीखी आलोचना करते हुए उसे देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए 'अकेले' जिम्मेदार करार दिया था और कहा था कि वह 'सबसे गैर जिम्मेदार संस्था' है।
 
अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में भी मामला दर्ज किया जा सकता है।
 
इसने कहा कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को रैलियां और सभाएं करने की अनुमति देकर महामारी को फैलने के मौका दिया।
 
मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी तथा न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने छह अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में करूर से अन्नाद्रमुक उम्मीदवार एवं राज्य के परिवहन मंत्री एम आर विजयभास्कर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी।
ALSO READ: दिल्ली में लॉकडाउन की मियाद एक हफ्ते और बढ़ाई : मुख्यमंत्री केजरीवाल
इस याचिका में अधिकारियों को यह निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया था कि दो मई को करूर में कोविड-19 रोधी नियमों का पालन करते हुए निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित की जाए।
 
याचिकाकर्ता ने कहा था कि करूर निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव में 77 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई है, ऐसे में उनके एजेंट को मतगणना कक्ष में जगह देना काफी मुश्किल होगा। इससे नियमों के पालन पर असर पड़ सकता है।
 
निर्वाचन आयोग के वकील ने जब न्यायाधीशों को बताया कि सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं तो पीठ ने कहा था कि उसने (आयोग) राजनीतिक दलों को रैलियां और सभाएं करने की अनुमति देकर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप का रास्ता साफ कर दिया था।
 
पीठ ने निर्वाचन आयोग के वकील की इस टिप्पणी पर अप्रसन्न्ता जताई कि मतदान केन्द्रों पर सभी तरह के एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देश में महामारी की दूसरी लहर फैलने के लिए निर्वाचन आयोग को 'अकेले' जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
 
पीठ ने यहां तक कहा था कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों पर हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। न्यायाधीशों ने मौखिक रूप से चेतावनी दी थी कि वे दो मई को होने वाली मतगणना रोकने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Phangnon Konyak : कौन हैं फान्गॉन कोन्याक, जिन्होंने राहुल गांधी पर लगाए हैं गंभीर आरोप

आरबीआई की रिपोर्ट में राज्यों की मुफ्त योजनाओं को लेकर चेतावनी

भाजपा सांसदों का हेल्थ अपडेट, सारंगी सिर में टांके आए, राजपूत का BP हाई

Tata, Maruti, Hyundai की उड़ी नींद, किआ ने पेश की नई SUV, बेहतरीन फीचर्स के साथ मचाएगी धमाल

क्या रूस ने ढूंढ लिया है कैंसर का क्योर! जानिए वैक्सीन के दावे को लेकर क्या कहना है डॉक्टर का

सभी देखें

नवीनतम

डोभाल-वांग वार्ता के बाद चीन ने इस बात पर दिया जोर

राहुल गांधी के खिलाफ FIR, देशभर में कांग्रेस का प्रदर्शन, संसद में धक्का-मुक्की मामले से जुड़े 10 अपडेट

आरएसएस प्रमुख भागवत ने मंदिर-मस्जिद के नए विवादों पर जताई चिंता

मोहन भागवत बोले- भारत बन सकता है दुनिया के लिए गुरु

बीआर आंबेडकर पर शाह की टिप्पणी से मैं हैरान हूं : ममता बनर्जी

अगला लेख