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सावधान, लखनऊ में बेवजह घर से निकले बाहर तो दर्ज होगा मुकदमा

अवनीश कुमार
शुक्रवार, 10 अप्रैल 2020 (11:31 IST)
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। शुक्रवार को बेवजह घर से निकलने वालों पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
 
आदेश में कर्मचारियों को लेकर स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों, पास धारकों को भी सुबह साढ़े 9 बजे तक हर हाल में अपने कार्यालय पहुंच जाएं और शाम 6:00 बजे के बाद ही कार्यालय से बाहर निकले।
 
हालांकि आवश्यक सेवाओं व अन्य आवश्यक पूर्ति के लिए अनुमति प्राप्त डिलीवरी बॉयज व कर्मचारियों को अनुमति रहेगी।
 
लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताए कि लखनऊ में आज से नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत सुबह 9:30 बजे से सायं 6 बजे तक ड्यूटी करने वाले डाक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ,पुलिस-प्रशासन, मीडिया, कम्युनिटी किचेन से जुड़े, एनजीओ के लोग और बिजली विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कर रहे वाहनों के सिवा किसी अन्य वाहन के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोग, जिन्हें ड्यूटी पास निर्गत किए गए हैं, उन्हें उनके पास गले मे लटकाने अथवा गाड़ी के चस्पा करने को कहा गया है। जिससे उन्हें दूर से ही देखा जा सके. इसके अलावा पास धारकों को बेवजह टहलता पाया गया तो उनके पास निरस्त किए जाएंगे।
 
लखनऊ के पुलिस आयुक्त की तरफ से काली निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि या आदेश संपूर्ण लखनऊ में लागू होगा और पुलिसकर्मियों को लॉकडाउन का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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