दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अकेले ड्राइविंग करते हुए भी मास्क पहनना अनिवार्य

Webdunia
बुधवार, 7 अप्रैल 2021 (11:23 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान चेहरे को ढकना ‘सुरक्षा कवच’ की तरह है और निजी वाहन में ड्राइविंग करते हुए अकेले होने के बावजूद भी मास्क पहनना अनिवार्य है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न पहनने पर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया और इसे चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि महामारी के दौरान मास्क ‘सुरक्षा कवच’ की तरह है।

ALSO READ: 3 दिन में दूसरी बार कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नए मामले, इन 10 जिलों में सबसे ज्यादा कहर
उल्लेखनीय है कि देश में तीन दिन में दूसरी बार ऐसा हुआ है, जब कोराना वायरस संक्रमण के एक दिन में एक लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं।
 
मंत्रालय द्वारा सुबह आठ बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 1,15,736 मामले सामने आए तथा 630 और मरीजों की मौत हो गई। देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,28,01,785 हो गई। इस महामारी से अब तक 1,66,177 लोग मारे जा चुके हैं।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

भाजपा के धाकड़ नेता सड़क पर कर रहे थे सेक्‍स, नेताजी की धाकड़ी हो गई वायरल, जीतू पटवारी ने बताया कुकर्म

हम भूखे मर जाएंगे, पाकिस्तानी सांसद बोले- भारत के 'वॉटर बम' का मसला सुलझाओ

UP : 43 साल बाद जेल से रिहा हुए 103 वर्षीय लखन, जानिए क्‍या है मामला...

CM योगी आदित्यनाथ गरजे, बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका टाइम पूरा हुआ

Rajasthan : भाजपा विधायक कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता निरस्त

सभी देखें

नवीनतम

सीजफायर को लेकर शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज, बोले- क्या इसे मध्यस्थता कहते हैं?

Coronavirus : क्‍या फिर डरा रहा कोरोना, केरल में 273 मामले आए सामने, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने की यह अपील

विमानन मंत्री ने की Indigo विमान चालक दल की तारीफ, DGCA करेगा Plane घटना की पूरी जांच

26/11 से पहलगाम तक, UN में भारत ने खोली पाकिस्तान की पोल

डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने हार्वर्ड में विदेशी छात्रों के नामांकन पर रोक संबंधी फैसले पर लगाई रोक

अगला लेख