दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अकेले ड्राइविंग करते हुए भी मास्क पहनना अनिवार्य

Webdunia
बुधवार, 7 अप्रैल 2021 (11:23 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान चेहरे को ढकना ‘सुरक्षा कवच’ की तरह है और निजी वाहन में ड्राइविंग करते हुए अकेले होने के बावजूद भी मास्क पहनना अनिवार्य है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न पहनने पर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया और इसे चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि महामारी के दौरान मास्क ‘सुरक्षा कवच’ की तरह है।

ALSO READ: 3 दिन में दूसरी बार कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नए मामले, इन 10 जिलों में सबसे ज्यादा कहर
उल्लेखनीय है कि देश में तीन दिन में दूसरी बार ऐसा हुआ है, जब कोराना वायरस संक्रमण के एक दिन में एक लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं।
 
मंत्रालय द्वारा सुबह आठ बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 1,15,736 मामले सामने आए तथा 630 और मरीजों की मौत हो गई। देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,28,01,785 हो गई। इस महामारी से अब तक 1,66,177 लोग मारे जा चुके हैं।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

स्वाति मालीवाल मामले पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी

स्वाति मालीवाल बोलीं- मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, थप्पड़ मारा गया, केजरीवाल के PA के खिलाफ FIR

iQOO Z9x 5G : लॉन्च हुआ सबसे सस्ता गेमिंग स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स

Weather Updates : उत्तर पश्चिम भारत में लू की चेतावनी, दिल्ली में 45 डिग्री पहुंचेगा पारा, कई राज्‍यों में ऑरेंज अलर्ट

घने जंगल में बेफिक्र सो रहा था हाथियों का ये परिवार, IAS ने वीडियो शेयर किया और फिर...

स्वाति मालीवाल से बदसलूकी केस में FIR, कहा- मेरे साथ जो हुआ, बहुत बुरा था

आंध्र हिंसा मामला : केंद्रीय बलों की 25 कंपनियां रहेंगी तैनात, चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय को दिए निर्देश

स्वाति मालीवाल मामले पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी

इंदौर नगर निगम की वर्दी पर क्यों मचा है बवाल? U टर्न की तैयारी में निगम

Lok Sabha Elections : कश्मीरी विस्थापितों की कम वोटिंग से BJP निराश, अब बारामुल्ला और अनंतनाग पर जोर

अगला लेख